पूजा और धार्मिक स्थान,होटल,रैस्टोरैंट और शॉपिंग मॉल 8 जून से खुलेंगे : जिला मैजिस्ट्रेट

पूजा और धार्मिक स्थान,होटल,रैस्टोरैंट और शॉपिंग मॉल 8 जून से खुलेंगे : जिला मैजिस्ट्रेट


नवांशहर, 7 जून ( जोशी ) : जिला मैजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर विनय बबलानी ने गृह मामले और न्याय विभाग पंजाब सरकार के 6 जून 2020 के दिशा-निर्देशों की रौशनी में फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले में पूजा और धार्मिक स्थान, होटल, रैस्टोरैंट और दूसरे मेजबानी सेवाओं और शॉपिंग माल आज 8 जून, 2020 से खोलने की मंजूरी दे दी है। इन सभी संस्थानों के लिए सेहत पर परिवार भलाई विभाग की तरफ से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीर्जज की पालना करनी लाजिमी होगी।
शॉपिंग मालज में दाखिल होने वाले हरेक व्यक्ति के लिए अपने मोबाइल पर कौवा एप डाउनलोड करना लाजिमी होगा। परिवार के मामले में के साथ आए एक व्यक्ति के फोन पर कौवा एप जरूरी होगा। माल में इधर-उधर घूमना मना होगा।

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शॅापिंग मॉल में दाखिला टोकन प्रणाली पर आधारित होगा और एक निश्चित संख्या से अधिक व्यक्ति मॉल अंदर दाखिल नहीं होंगे। मॉल अंदर स्थित हरेक दुकान में दाखिल होने वाले ग्राहकों की संख्या उन में 6 फुट की दूरी के आधार पर निश्चित की जायेगी। इस बात को यकीनी बनाया जाये कि मॉल अंदर व्यक्तियों के दाखिल होने की कुल सामर्थ्य का 50 प्रतिशत से ज्यादा न हो। मास्क के साथ अंदर दाखिल होने वालों के लिए सोशल डिस्टैंसिंग यकीनी बनाई जाये। दिव्यांग व्यक्तियों या मैडीकल एमरजैंसी से बिना लिफ्ट न इस्तेमाल की जाए। जबकि ऐसकालेटर (विद्युत सीढिय़ों) इस्तेमाल कीं जा सकतीं हैं। कपड़ों या ओर किसी पहनने वाली चीज का ट्रायल करने की इजाजत न दी जाए। सेहत विभाग की टीम अंदर काम करने वाले वर्करों का नियमत रूप में सेहत निरीक्षण करेगी। मॉल के अंदर रैस्टोरैंट या फूड कोर्ट केवल टेक -अवेय या होम डलिवरी सेवा ही कर सकेंगे। इन मॉलज के प्रबंधक हाथ साफ रखने, सोशल डिस्टैंसिंग और मास्क डालने के प्रबंधों के लिए जिम्मेदार होंगे।

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रैस्टोरैंट केवल भोजन घर लेजाने या होम डिलिवरी के लिए ही खोले जा सकेंगे। होम डिलिवरी रात 8 बजे तक ही हो सकेगी। रैस्टोरैंट के प्रबंधक हाथ साफ रखने, सोशल डिस्टैंसिंग और मास्क पहनने के प्रबंधों के लिए जिम्मेदार होंगे।होटल और मेजबानी इकाईयाँ मेहमानों के कमरों में ही भोजन मुहैया करवा सकेंगी। रात्रि कर्फ़्यू लागू रहेगा और इन में प्रातकाल 5 बजे से रात 9 बजे तक ही गतिविधियों चल सकेंगी। इन स्थानों पर आने वाला मेहमान अपनी फ्लाइट / रेल या अन्य सफर सुविधा अनुसार रात 9 से प्रातकाल 5 बजे तक आने और जाने की आज्ञा होगी। प्रबंधक हाथ साफ रखने, सोशल डिस्टैंसिंग और मास्क पहनने के प्रबंधों के लिए जिम्मेदार होंगे।

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पूजा और धार्मिक स्थानों प्रातकाल 5 से रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगे। एक बार में 20 से ज््यादा श्रद्धालू (वह भी सामाजिक दूरी के हिसाब के साथ) पूजा -पाठ / दर्शनों के लिए नहीं आ सकेंगे और पूजा / दर्शनों की समय-सारणी अलग-अलग रखी जाये। जिससे एक बार में ज््यादा संख्या न हो। प्रसाद, भोजन और लंगर की व्यवस्था न की जाये और हाथ साफ रखने, सोशल डिस्टैंसिंग और मास्क पहनने के प्रबंध उचित रूप में किये जाएँ।


यदि उक्त सभी संस्थानों में कोई उल्लंघन होता है तो प्रबंधकों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारायें 51 से 60 और भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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