चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को तुंरत प्रभाव से छोड़ने के आदेश जारी कर दिए है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुमेध सैनी को बुधवार देर रात विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया था।
इसके बाद उनके वकीलों ने इसके खिलाफ वीरवार सुबह हाई कोर्ट में याचिका दायर की और इस पर तुरंत सुनवाई की अपील की। इसके बाद हाई कोर्ट ने सुबह सुनवाई की और पंजाब सरकार काे नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके बाद आज ही तीन बजे दोबारा सुनवाई का समय तय किया। बहस के बाद हाई कोर्ट ने सैनी को छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए।

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