होशियारपुर, 04 नवंबर (आदेश ):
जिला मैजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने फौजदारी संहिता 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला
होशियारपुर की सीमा के अंदर 5 नवंबर 2020 को किसी भी किस्म का लाइसेंसी असला, हथियार, विस्फोटक सामग्री कैरी करने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है।
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