UPDATED: सेहत बीमा योजना के दिशा-निर्देशों की पालना न करने वाले 63 अस्पतालों को 77 कारण बताओ नोटिस जारी, अस्पतालों से 27,67,358 रुपए जुर्माना वसूला

स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट द्वारा सरबत सेहत बीमा योजना के दिशा-निर्देशों की पालना न करने वाले 63 अस्पतालों को 77 कारण बताओ नोटिस जारी
विभिन्न अस्पतालों से 27,67,358 रुपए जुर्माना वसूला
विसंगतियां पाए जाने पर 14 अस्पतालों को ग़ैर-सूचीबद्ध किया
चंडीगढ़, 26 फरवरी:
सरबत सेहत बीमा योजना (एस.एस.बी.वाई.) के लागूकरण में विसंगतियां पाए जाने की रिपोर्टों और शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट (एस.ए.एफ.ई.) ने 63 अस्पतालों को 77 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
 
आज यहाँ इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट को ए.बी-सरबत सेहत बीमा योजना के अधीन किसी भी तरह की धोखाधड़ी/अनियमितताओं का पता लगाने के लिए सक्रियता से निगरानी करने और सख़्त कार्यवाही करने की हिदायत की गई थी। उन्होंने बताया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ए.बी-एस.एस.बी.वाई., श्री अमित कुमार जो चेयरमैन स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट भी हैं, ने बताया कि अब तक अस्पतालों को 77 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और विभिन्न अस्पतालों से 27,67,358 रुपए जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने बताया कि 14 अस्पतालों को ग़ैर-सूचीबद्ध करने के साथ 9 अस्पतालों को अस्थाई तौर पर निरस्त किया गया है, जबकि 24 अस्पतालों को चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं। तकरीबन 7 अस्पतालों को एडवाइजऱीज़ भी जारी की गई हैं।
 
अस्पतालों में पाई गईं बड़ी विसंगतियों संबंधी जानकारी देते हुए स. बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि स्टेट एंटी फ्रॉड की टीमों ने गलत रैफर करने के मामलों, लाभार्थियों से दवाएँ और सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए पैसे लेने, मरीज़ के जनरल वॉर्ड में दाखि़ल होने के मामले में आई.सी.यू. वॉर्डों के लिए पैसों का दावा करना, युनीलेटरल प्रक्रिया के मामले में बाईलेटरल सर्जीकल प्रक्रियाओं के लिए पैसों का दावा करना, सूचीबद्ध अस्पताल द्वारा लाभार्थियों को नकदी रहित इलाज के लिए मना करना और एक सर्जीकल पैकेज से ज़्यादा दावा करने के मामलों पर कार्यवाही की है।
 
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरबत सेहत बीमा योजना के अधीन दूसरे और तीसरे स्तर की इलाज सेवाओं तक आसानी से पहुँच के लिए कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जि़लों में जि़ला एंटी फ्रॉड यूनिट भी स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई स्वास्थ्य संस्था किसी धोखाधड़ी में शामिल पाई जाती है तो डीएएफयू को तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।ब उन्होंने कहा कि पूरी जांच-पड़ताल के बाद सम्बन्धित डी.ए.एफ.यू. केस को अगली कार्यवाही के लिए स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट के समक्ष रखती है।
उन्होंने कहा कि लोगों पर वित्तीय बोझ को घटाने के लिए पंजाब सरकार सभी मरीज़ों को कवर करने के लिए सक्रियता से काम कर रही है, जिसके लिए राज्य भर में तकरीबन 828 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लाभार्थियों की शिकायतों के हल के लिए जि़ला शिकायत निवारण समितियाँ भी स्थापित की हैं।   
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