बड़ी खबर : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने 24 जून से जिले के होटल, रेस्टोरेंट व मैरिज पैलेस खोलने संबंधी गाइडलाइन जारी की June 23, 2020June 23, 2020 Adesh Parminder Singh अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने होटल व रैस्टोरेंट खोलने के लिए गाइडलाइन की जारीहोशियारपुर, 23 जून: (आदेश )अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर श्री अमित कुमार पंचाल ने राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन 5.0, अनलॉक 1.0 संबंधी जारी निर्देशों के अनुसार 24 जून से जिले के होटल, रेस्टोरेंट व मैरिज पैलेस खोलने संबंधी गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने जिले के रेस्टोरेंटों को डाइन इन सुविधा सांय 8 बजे तक 50 प्रतिशत समर्था या 50 मेहमान के साथ जो भी कम है, खोलने की आज्ञा दे दी है। इसके अलावा होटल व रेस्टोरेंटों को उनके बैठने की समर्था 50 प्रतिशत या 50 मेहमान जो भी कम है के साथ भोजन व बुफे परोसने की भी आज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि यह रेस्टोरेंट व होटल मेहमानों के अलावा बाहर से आने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान होटलों में बार बंद रहेंगे, जबकि राज्य की आबाकारी नीति के अंतर्गत आज्ञानुसार शराब कमरों व रेस्टोरेंट में परोसी जा सकती है।अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि मैरिज पैलेसों में शादी व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों व बैंक्विट हाल में अन्य होने वाली ओपन एयर पार्टियों में कैटरिंग स्टाफ के अलावा मेहमानों की गिनती 50 व्यक्तियों से अधिक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 50 व्यक्तियों के लिए बैनक्विट हाल व स्थान का आकार कम से कम 5000 वर्ग फुट होना चाहिए, जो कि एक व्यक्ति के लिए 10 बाए 10 क्षेत्र की जरुरत के आधार पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने होटल व अन्य आतिथ्य सेवाओं के प्रबंधकों को अलग-अलग दिशा निर्देशों व स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर को यकीनी बनाने के निर्देश भी दिए।श्री अमित कुमार पंचाल ने यह भी हिदायत की कि उक्त छूट के दौरान सामाजिक दूरी बरकरार रखने के अलावा मास्क व सैनेटाइजर का प्रयोग यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इन आदेशों व हिदायतों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51 से 60 व भारतीय दंडावली की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। Adesh Parminder SinghEDITOR CANADIAN DOABA TIMES Email: editor@doabatimes.com Mob:. 98146-40032 whtsapp www.doabatimes.comShare this:FacebookTelegramWhatsAppPrintTwitterLike this:Like Loading...