BREAKING>>>मुख्यमंत्री की हिदायतों पर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने दुकानें खोलने के लिए विवरण सहित दिशा -निर्देश जारी कियेे April 29, 2020April 29, 2020 Adesh Parminder Singh मुख्यमंत्री की हिदायतों पर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने दुकानें खोलने के लिए विवरण सहित दिशा -निर्देश जारी कियेेराज्य में दुकानें सिफऱ् प्रात:काल 7 बजे से प्रात:काल 11 बजे तक रोटेशन के साथ खोली जाएंगीचंडीगढ़, 29 अप्रैल:{CDT NEWS}पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के दिशा निर्देशों पर राज्य के गृह विभाग ने रोटेशन के साथ प्रात:काल 7 बजे से प्रात:काल 11 बजे तक दुकानें खोलने की आज्ञा देने के लिए विस्तार से दिशा निर्देश जारी किये हैं।इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दुकानें खोलने के मुद्दे पर विस्तार से विचार किया गया है और यह फ़ैसला लिया गया है कि सभी जिले भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों अनुसार दुकानें खोलने की आज्ञा देें, परन्तु सिफऱ् रोटेशनल तरीके से प्रात:काल 7 बजे से प्रात:काल 11 बजे तक खोल सकेंगे।प्रवक्ता ने आगे बताया कि दुकानें खोलते समय सामाजिक दूरियाँ, सैनेटाईजऱ और मास्क का प्रयोग आदि जैसे कोविड -19 की रोकथाम के प्रयासों को अमल में लाते हुये आम आदमी को वस्तुओं की खरीद के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी जायेगी और इसके बाद, न सिफऱ् कफ्र्यू को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, किसी को भी समर्थ अथॉरिटी की अगामी आज्ञा से बिना दुकानें खोलने या घूमने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए।प्रवक्ता ने यह भी बताया कि 24 अप्रैल को जारी किये गए केंद्रीय गृह मंत्रालये के चौथे कोरीजंडम के अनुसार, राज्य के गृह विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं जो स्पष्ट करते हैं कि नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बीच वाले ‘खरीददारी कम्पलैकसों’ शब्द की जगह ‘मार्केट कम्पलैकसों’ के साथ तबदील किया गया है जिसका अर्थ है कि मार्केट कम्पलैकसों में गतिविधियां 3 मई, 2020 तक बंद रहेंगी।ग्रामीण क्षेत्रों में मल्टी -ब्रांड और सिंगल -ब्रांड मालों की दुकानों को छोड़ कर ‘शॉपस एंड एशटैबलिशमैंट एक्ट’ के अंतर्गत रजिस्टर्ड सभी दुकानों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खोलने की आज्ञा है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में सिर्फ दुकानों आसपास की दुकानों और रिहायशी कम्पलैकसों की सभी दुकानें खोलने की आज्ञा है। बाज़ारों, मार्केट कम्पलैकसों और शापिंग मॉल में दुकानें खोलने की आज्ञा नहीं है।कोरीजंडम में आगे कहा गया है कि जो कोई दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है, उनमें वस्तुओं से सम्बन्धित दुकानों हैं और सैलून, हजामत की दुकानें आदि बंद रहेंगी।ई -कॉमर्स कंपनियों को सिफऱ् ज़रूरी चीजों की आज्ञा रहेगी और शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी।प्रवक्ता ने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के उपरोक्त कोरीजंडम के अनुसार उन दुकानों /अदारों के अलावा ज़रूरी दुकानों पर लागू होता है जिनको बिना किसी पाबंदी के धारा 13 के अधीन नियमित किया जाता है। Adesh Parminder SinghEDITOR CANADIAN DOABA TIMES Email: editor@doabatimes.com Mob:. 98146-40032 whtsapp www.doabatimes.comShare this:FacebookTelegramWhatsAppPrintTwitterLike this:Like Loading...