नई दिल्ली, 27 फरवरी : दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस मुरलीर के तबादला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की अधिसूचना जारी कर दी है। ।
जारी अधिसूचना के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति ने ये आदेश जारी किए। यहां यह उल्लेख है कि बुधवार को सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति मुरलीधर ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी कि वह 1984 के नरसंहार को दोहराया नहीं जाने देंगे। इस फटकार के बाद देर रात उनका तबादला कर दिया गया।

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