1 से 15 दिसंबर तक लगेगा नाइट कफ्र्यू, मास्क न पहनने वालों का होगा एक हजार रुपए चालान: अपनीत रियात
– रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा कफ्र्यू, दुकाने, होटल व अन्य संस्थान 9:30 बजे होंगे बंद
– डिप्टी कमिश्नर ने जिला वासियों को कोविड से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों का पालन करने की अपील की
– कहा, जिले में रोजाना 1700 के करीब की जा रही हैं सैंपलिंग
होशियारपुर, 26 नवंबर (आदेश ):
डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने अन्य राज्यों में बढ़ रहे कोविड के प्रभाव को देखते हुए जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि वे स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताई गई हिदायतों का पालन करें और अपने व अपने परिवार को कोविड-19 की महामारी से बचाएं। वे आज जिला लोक संपर्क कार्यालय के फेसबुक पेज पर लाइव को दौरान जिला वासियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 संबंधी जिले की ताजा स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि जिले में इस समय पांच हॉट स्पाट है। उन्होंने 1 दिसंबर 15 दिसंबर तक लगने वाले नाइट कफ्र्यू संबंधी भी जानकारी दी।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि देश के कुछ राज्यों में कोविड की बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक नाइट कफ्र्यू लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उन्होंने मास्क न पहनने वालों को किए जाने वाले जुर्माने को 500 रुपए से बढ़ाकर 1 हजार रुपए करने का भी आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि नाइट कफ्र्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा लेकिन दुकाने, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस व अन्य संस्थान 9:30 बजे रात बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने जिला वासियों को अपील करते हुए कहा कि वे घर से बाहर निकलते समय मास्क जरुर पहने, हाथ को समय-समय पर साबुन व सैनेटाइजर से साफ करते रहें व सामाजिक दूरी के नियम का पालन करें।
अपनीत रियात ने जिला वासियों को कहा कि जिले में कोविड के कंट्रोल के लिए प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास जारी है लेकिन लोगों के सहयोग से ही प्रयासों को सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि जिले में रोजाना कोविड-19 के करीब 1700 टैस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा जो स्कूल, कालेज खुले है वहां भी सैंपलिंग की जाती है। उन्होंने लोगों को सैंपलिंग करने वाली स्वास्थ्य टीमों को सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशों पर कोविड पाजीटिव आने वाले मरीज को 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वांरटीन नहीं किया जाता बल्कि उसे उसके घर में ही एकांतवास किया जाता है।
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