Updated :- जिला मजिस्ट्रेट ने 24 से 26 जनवरी तक बिना आज्ञा ड्रोन कैमरे उड़ाने पर लगाई पाबंदी

जिला मजिस्ट्रेट ने 24 से 26 जनवरी तक बिना आज्ञा ड्रोन कैमरे उड़ाने पर लगाई पाबंदी
होशियारपुर, (आदेश , करण लाखा ) :-जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने फौजदारी संहिता 1973(1974 के एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में 24 जनवरी से 26 जनवरी तक बिना आज्ञा किसी भी स्थान, विवाह, समागम व अन्य कार्यक्रमों में ड्रोन कैमरे उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है।

Related posts

Leave a Reply