विरोध के चलते टीम कालौनी मे नहीं सकी पहुंच

रावी दरिया के किनारे बनी कालौनी को बिना नोटिस जारी हुये फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी का कड़ा विरोध

लोगों बोले : उक्त भूमि व शैडों के मालिक है,सरकार पहले भूमि अधिग्रहण नियमों के तहत जारी करे नोटिस

जुगियाल / पठानकोट 6 अक्टूबर (के.के हैप्पी) : शाहपुर कंडी कोट व मैरा में रावी नदी के किनारे कई लोगों की और से अपनी भूमि खरीद करके वहां पर अपनी मालकी के हक्क के तहत ऐक सुंदर कालौनी का निर्माण कर वहां पर शैडों व स्ट्रकचरों को तैयार किया गया है जो शाहपुर कंडी बांध परियोजना की शाहपुर कंडी झील मे जल्द समा जायेगी। जिसके लिए पंजाब सरकार की ओर से 11 सदस्यीय कमेटी का गठन करके उनके  द्वारा बनाए हुए शैडों, स्ट्रकचरों व मकानों की जबरदस्ती फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करने के लिए कार्य कर रही है जिसका उक्त मालिक कड़ा विरोध किया जा रहा है। इससे पहले भी बैराज बांध प्रशासन की आई हुई टीम को लोगों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा था तथा आज उक्त टीम फिर से उस स्थान का दौरा करने वाली थी पर लोगों का विरोध देख कर वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करने वाली टीम मौके पर नही गई।

जिससे आज भी फोटोग्राफी नहीं हो सकी है। हालांकि टीम की और से पिछली बार बाहर से काफी दूरी से वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गई थी परंतु सरकार के आदेशों अनुसार उक्त टीम को शैडों व स्ट्रकचरों को अंदर से फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करने के लिए आदेश दिए गए थे। इसी के चलते उक्त शैडों, मकानों व स्ट्रकचरों के मालिक जिनमें प्रेम चंद, मोहन सिंह,बिक्कू, नंद लाल,मोनू,करनैल ङ्क्षसह,प्रताप सिंह, विक्रम सिंह,हरि राम व अन्य कई लोगों ने बताया कि बैराज बांध प्रशासन ने शाहपुर कंडी व अन्य कई स्थानों पर कुल 35 ऐकड़ भूमि को अधिग्रह नहीं किया है क्योंकि उक्त पूरी भूमि मालिकों के नाम है तथा जब तक उक्त भूमि को अधिग्रहण करने के लिए बैराज बांध प्रशासन व पंजाब सरकार उनको भूमि अधिग्रहण नियमों के तहत नोटिस जारी नहीं करती तब तक वह अपनी भूमि पर कुछ भी कर सकते है तथा यह उनका मौलिक अधिकार है। अब पंजाब सरकार, बैराज बांध प्रशासन व जिला प्रशासन 11 सदस्यीय कमेटी बना कर उनके बने हुए शैडों व अन्य की जबरदस्ती फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करने जा रही है जो कि सरासर गलत है।

उन्होनें बताया कि बिना सूचना दिए व नोटिस जारी किए बिना कोई भी विभाग ऐसा नहीं कर सकता है उन्होनें मांग की है कि पहले उनको भूमि अधिग्रहण नियमों के तहत नोटिस व बनते लाभ दिए जाए तभी जा कर वह अपनी भूमि में विभाग को आने देगें। वहीं पर जिला राजस्व अधिकारी कम तहसीलदार धार कलां अरविंद प्रकाश ने बताया कि यह बात ठीक है कि उक्त भूमि को बैराज बांध  प्रशासन ने अभी तक अधिग्रहण नहीं किया है पर सरकार द्वार बनाई हुई 11 सदस्यीय कमेटी वहां पर प्रभावित होने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए ही यह कार्य कर रही है। उन्होने बताया कि भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत एक्ट 2013 के तहत भूमि मालिकों व वहां पर बनाए हुए शैडों के मालिकों को पहले भूमि अधिग्रहण नियमों के तहत नोटिस जारी करके व  बैठक करके पूरा मामला हल कर दिया जाएगा। वहीं पर बैराज बांध के चीफ इंजीनियर एस के सलुजा ने बताया कि भूमि, शैडों व स्ट्रकचरों के मालिकों को बिना नोटस जारी किए कोई फोटोग्राफी व वीडियोग्राफ ी करना उचित नहीं है। उन्होने बताया कि शीध्र ही उक्त मालिकों को भूमि अधिग्रहण नियमों के तहत सूचना व नोटिस जारी कर आगे की कार्यवाई की जाएगी तथा उक्त लोगों को पूरा इंसाफ दिया जाये गा।  
                                                                          

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