चेन्नई मेट्रो में ट्रेन आपरेटर की जॉब के लिए जरूरत से अधिक योग्य महिला ने किया अप्लाई
मद्रास उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज करने के निर्णय को बरकरार रखा कि उसकी योग्यता जरुरत से अधिक है.
CHENNAI (DT) :-मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) में नौकरी के लिए आवेदन करने वाली एक महिला का आवेदन इस आधार पर खारिज करने का निर्णय किया गया, कि उसकी योग्यता जरुरत से अधिक है.
न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने आर लक्ष्मी प्रभा की अर्जी खारिज कर दी जिसने कि ट्रेन आपरेटर, स्टेशन कंट्रोलर, जूनियर इंजीनियर (स्टेशन) के पदों के लिए अपना आवेदन खारिज करने के सीएमआरएल के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी.

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