LATEST : हाईकोर्ट ने चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बाद हर तीन महीने में एक रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया

चंडीगढ़, 29 जनवरी, 2020: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बाद हर तीन महीने में एक रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस अमोल रतन सिंह की दो सदस्यीय बेंच ने डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़, डिप्टी कमिश्नर मोहाली और डिप्टी कमिश्नर पंचकूला को टीमें गठित करने को कहा है ताकि स्कूल बस अच्छी स्थिति में हो।  अदालत ने उन्हें अपनी प्रक्रिया जारी रखने और हर तीन महीने में अदालत के समक्ष इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दायर करने का भी निर्देश दिया।

Related posts

Leave a Reply