LATEST : कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में आरोपी पत्नी पति को दोषी करार देते दोनों को छह छह महीनें की कैद

HOSHIARPURR. MODGIL. SANJAY PANDIT)सीजेएम अमित मल्लहण की कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में आरोपी पत्नी पति को दोषी करार देते दोनों को छह छह महीनें की कैद व 500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि 2012 को शिकायतकर्ता ने सीजेएम की कोर्ट में याजिका दायर की थी

 

डा. प्रितपाल पनेसर और उसकी पत्नी निशा पनेसर ने उसके साथ मारपीट की। जिसके बाद पुलिस ने उक्त मामले की जांच की थी और उक्त दोनों के खिलाफ मारपीट कर मामला दर्ज किया था। आज कोर्ट ने दोनों को छह छह महीनें की कैद की सजा सुनाई।

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