LATEST : जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से सोमवार से शुक्रवार तक CURFEW में छूट के आदेश May 1, 2020May 1, 2020 Adesh Parminder Singh ADESH PARMINDER SINGHCANADIAN DOABA TIMESजिला मैजिस्ट्रेट की ओर से सोमवार से शुक्रवार तक CURFEW में छूट के आदेश– सुबह 7 बजे सुबह 11 बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों में जरुरी वस्तुएं वाली दुकाने 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोलने की आज्ञा– शहरी क्षेत्रों में रिहायशी इलाकों, रेजीडेंशियल कांप्लेक्सों सहित अकेली दुकाने तय समय में खोलने की आज्ञा, मल्टी ब्रांड व सिंगल ब्रांड माल खोलने की आज्ञा नहीं– मार्किट कांप्लेक्स की दुकानों, शापिंग माल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, सैलून, नाई व शराब के ठेकों पर पाबंदीहोशियारपुर, 1 मई:जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात ने आज जिले के अंदर लागू कफ्र्यू में कुछ शर्तों के अंतर्गत छूट दी है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए कफ्र्यू के दौरान पंजाब सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से सी.आर.पी.सी. की धारा 144 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते यह आदेश जारी किए गए हैं।जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि कुछ शर्तों के आधार पर जिले में छूट जारी की गई है। जारी आदेशों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में शाप एंड इस्टैबलिशमेंट एक्ट के अंतर्गत केवल जरुरी वस्तुओं वाली दुकाने 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलने की आज्ञा होगी। इन क्षेत्रों में मल्टी ब्रांड व सिंगल ब्रांड माल नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में किसी भी मार्किट या बाजार कांप्लेक्स को खोलने की आज्ञा नहीं है परंतु ऐसी दुकाने जो कि अकेली हो(स्टैंड अलोन) भाव जिनके आस-पास या साथ लगती कोई दुकान न हो सहित, रिहायशी इलाकों की दुकाने व रेजीडेंशियल कांप्लेक्स में बनी दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक खोलने की आज्ञा होगी।जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि शापिंग माल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, सैलून, नाई व शराब के ठेके खोलने पर पूर्ण पाबंदी होगी। उन्होंने कहा कि ई-कामर्स कंपनियां सिर्फ जरुरी वस्तुएं बेच सकेंगी। उन्होंने कहा कि दुकानों में सिर्फ शनिवार व रविवार सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक ही माल भरा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान लोगों के अलावा दुकानों में मौजूद सारे स्टाफ के लिए मास्क, सैनेटाइजर के साथ सामाजिक दूरी अपनानी अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि इस छूट के दौरान दोपहिया वाहन पर एक व चौपहिया वाहन पर दो व्यक्तिों को ही आज्ञा होगी।उन्होंने नगर निगम अधिकारियों, नगर परिषदों के कार्यकारी अधिकारियों, सिविल डिफैंस वालंटियरों को निर्देश दिए कि वे इस दौरान सामाजिक दूरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों की ओर से आदेशों का उल्लंघन किया गया उनको तुरंत सील कर लिया जाएगा और पूरा सप्ताह दुकानें खोलने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। Adesh Parminder SinghEDITOR CANADIAN DOABA TIMES Email: editor@doabatimes.com Mob:. 98146-40032 whtsapp www.doabatimes.comShare this:FacebookTelegramWhatsAppPrintTwitterLike this:Like Loading...