BREAKING: स्टैंप ड्यूटी की इनसैंटिव रिफंड प्रक्रिया में संशोधन किया-सुंदर शाम अरोड़ा October 11, 2020October 11, 2020 Adesh Parminder Singh स्टैंप ड्यूटी की इनसैंटिव रिफंड प्रक्रिया में संशोधन किया-सुंदर शाम अरोड़ाचंडीगढ़, 11 अक्टूबर:निवेशकों को और ज्य़ादा राहत देते हुए पंजाब सरकार द्वारा आई.बी.डी.पी. 2017 के अधीन स्टैंप ड्यूटी से दी गई छूट सम्बन्धी रीफंड लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करवाने की विधि में संशोधन किया गया है।इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा इस सम्बन्धी मंज़ूरी मिलने के उपरांत एक नोटीफिकेशन जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को राहत देते हुए लम्बित मामलों का जल्द ही निपटारा किया जाएगा।श्री अरोड़ा ने आगे बताया कि व्यापारिक उत्पादन शुरू होने के बाद स्टैंप ड्यूटी से छूट के रीफंड के लिए दावा किया जा सकता है। रीफंड का दावा करने की एक शर्त यह है कि आवदेन देने से 3 साल पहले या बाद में ज़मीन न खऱीदी हो।उद्योग मंत्री ने आगे कहा कि संशोधित हुई प्रक्रिया के अंतर्गत इनसैंटिव कॉमन ऐपलीकेशन फॉर्म (आई.सी.ए.एफ.) जमा करने की तारीख़ को उपरोक्त तीन सालों सम्बन्धी शर्त की जांच करने के लिए विचारा जाएगा।———— Adesh Parminder SinghEDITOR CANADIAN DOABA TIMES Email: editor@doabatimes.com Mob:. 98146-40032 whtsapp www.doabatimes.comShare this:FacebookTelegramWhatsAppPrintTwitterLike this:Like Loading...