लाकडाऊन दौरान कोई भी स्कूल ट्रांसर्पोट चार्ज नहीं ले सकता,टयूशन फीस भी तब वसूल सकता अगर नियमित आनलाईन शिक्षा दी जा रही : एडवोकेट अबरोल

गढ़शंकर (अश्वनी शर्मा) : स्कूल सिर्फ टयूशन फीस ही वसूल सकते है अगर अनालाईन शिक्षा नियमित लाकडाऊन दौरान दी गई होगी। यह निर्देश माननीय उच्च न्यायलय के डब्ल बैच ने दिए है। हुए कहा कि कोई भी स्कूल ट्रांसर्पोट चार्ज नहीं ले सकता। यह जानकारी देते हुए सनातन रक्षा दल के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एडवोकेट संजीव अबरोल ने देते हुए कहा कि अगर फिर भी कोई स्कूल बिना नियमित कक्षाएं लगाए टयूशन फीस वसूल रहा है या ट्रांसपोरटेशन चार्ज वसूल रहा है तो बिधार्थियों के अभिभावक हमसे संपर्क कर सकता है और हम पूरा मामला माननीय उच्च न्यालय के संज्ञान में लाएगें। उन्होंने कहा कि जो स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है वह सीबीएसई के नियमों के मुताविक वार्षिक आठ फीसदी से ज्यादा टयूशन फीस नहीं बढ़ा सकते। इसलिए विधार्थियों के माता पिता को अपने अधिकारों प्रति जागरूक होना चाहिए ताकि उनकी लूट ना हो सके। अगर ऐसा होता है तो आप सभी अपने ज़िले के डिप्टी कमिश्नर को इसके लिए ज्ञापन सौंपें। 

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