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हिमाचल के सभी मंदिरों में इन का प्रवेश वर्जित
शिमला : हिमाचल प्रदेश में 10 सितंबर से चिंतपूर्णी सहित धार्मिक स्थल खुलने के बावजूद 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों व 10 साल से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश वर्जित होगा।

मंदिरों में घंटियों को हटाया जाएगा, घंटियों को न हटाने की स्थिति में इन्हें ढक कर रखना होगा। घंटियों को छूने तथा एक मिनट से अधिक किसी को भी देवी देवताओं की मूर्ति के आगे खड़े होने की अनुमति नहीं होगी।

मंत्रिमंडल के फैसले के बाद सरकार ने शनिवार को धार्मिक स्थलों को खोलने की मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक मंदिरों अथवा अन्य धार्मिक स्थलों में देवी देवताओं की प्रतिमा के साथ साथ किसी ग्रंथ को छूना भी मना होगा।
दिव्यांगों के लिए देवता दर्शन के विशेष बंदोबस्त करने होंगे। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के मद्देनजर जारी एसओपी के मुताबिक धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजेशन व थर्मल स्क्रीनिंग की व्.वस्था करनी होगी। केवल ए सिम्पटोमेटिक लोगों को ही मंदिरों में आने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थलों में आगंतुक को छह फीट की दूरी बनानी होगी। जूते चप्पल अपने वाहनों में खोलने होंगे। वाहन न होने की स्थिति में अलग अलग जगहों पर इन्हें रखना होगा।

धार्मिक स्थलों में पूजा करने के लिए दशर्नार्थी को अपनी मैट लानी होगी। देव प्रतिमा को छूने की मनाही होगी। आरती, भजन अथवा संगीत रिकार्डिड ही चलेगा। सामाजिक दूरी के सिद्धांत की अनुपालना करनी होगी। सरकार ने इन शर्तों के साथ प्रदेश में धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है।

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