नई दिल्ली : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को चंडीगढ़ नगर निगम के नतीजों पर रोक लगाने वाला आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद इंडिया गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आप और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पीठासीन अधिकारी पर मतगणना प्रक्रिया में धोखाधड़ी और जालसाजी का सहारा लेने का आरोप लगाया गया था।
हाईकोर्ट ने इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन और सीएमसी से जवाब मांगा और तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने मेयर पद के लिए एक दिन पहले हुए चुनाव परिणामों पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
इंडिया ब्लॉक के कांग्रेस-आप गठबंधन को मंगलवार को एक बड़ा झटका लगा। सबसे ज्यादा पार्षद होने के बावजूद आप-कांग्रेस गठबंधन सीट हार गया। पीठासीन प्राधिकारी अनिल मसीह ने 36 में से आठ वोटों को अवैध घोषित कर दिया। भाजपा को 16 वोट मिले, जबकि, आप-कांग्रेस गठबंधन के पास 20 पार्षद होने के बावजूद 12 वोट थे।
हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में, आप-कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार ने प्रैक्टिस और नियमों को पूरी तरह से छोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारी ने पार्टियों के उम्मीदवारों को वोटों की गिनती की निगरानी करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कुलदीप कुमार ने मांग की कि हाईकोर्ट के रिटायर जज की निगरानी में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नये चुनाव करवाया जाएं, ताकि इसकी निष्पक्षता बरकरार रहे।
याचिका में कहा गया है, ‘पीठासीन अधिकारी ने बहुत ही कमजोर तरीके से सदन को संबोधित किया कि वह चुनाव लड़ रहे दलों द्वारा नामित सदस्यों से कोई सहायता नहीं चाहते हैं और वह वोटों की गिनती खुद करेंगे।’
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