BIG NEWS : लंगर व राशन वितरण के समय फोटोग्राफी करने व अखबार में फोटोग्राफ के प्रकाशन की नहीं होगी आज्ञा: जिला मैजिस्ट्रेट

ADESH PARMINDER SINGH

– कहा, राशन सामग्री वितरण करने वालों के लिए संबंधित एस.डी.एम. से मंजूरी लेना अनिवार्य
– राशन वितरक व प्राप्त करने वालों के लिए मास्क पहनने के साथ-साथ सामाजिक दूरी अनिवार्य
 होशियारपुर, 15 अप्रैल:
जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर श्रीमती अपनीत रियात ने फौजदारी संहिता 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में कोविड-19(कोरोना वायरस) के बुरे प्रभाव की रोकथाम के लिए आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने जिले के सभी गैर सरकारी संगठनों व धार्मिक स्थानों से संबंधित पदाधिकारियों को हिदायत जारी करते हुए जरुरतमंद परिवारों को लंगर/राशन वितरण सामग्री मुहैया करवाने के समय संबंधित उप मंडल मैजिस्ट्रेट से मंजूरी/कफ्र्यू पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि मंजूरी/कफ्र्यू पास न होने की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी आदेशों में स्पष्ट किया कि सिर्फ दो व्यक्तियों को ही लंगर/राशन वितरण की आज्ञा होगी। उन्होंने कहा कि लंगर/राशन वितरण के समय फोटोग्राफी के साथ-साथ इस संबंधी अखबार में फोटोग्राफ के प्रकाशन की भी आज्ञा नहीं होगी। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि लंगर/राशन वितरण के समय सभी व्यक्तियों(वितरक, प्राप्त करने वाले व्यक्तियों) का मास्क पहनना जरुरी होगा। इसके अलावा लंगर/राशन सामग्री के वितरण के समय सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारियों का तैनात होना जरुरी होगा, जो कि सामाजिक दूरी को यकीनी बनाएंगे।
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