पंजाब में आज से मैन मार्केट, हजामत और शराब की दुकानों,सपाय आदि निर्धारित संचालन विधि की पालना के साथ खुलेंगे
— रैस्टोरैंट बैठ कर खाने -पीने की सुविधा के साथ 8 जून से खुलेंगे, राज्य में और अंतरराज्ज़ीय यातायात पर कोई बंदिश नहीं
चंडीगढ़, 1 जून : केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 1.0 के लिए जारी निर्देशों की दिशा में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने रविवार को 8 जून, 2020 से होटल, आतिथ्य सेवाओं, शापिंग मॉल, धार्मिक स्थान और बैठ कर खाने के लिए रैस्टोरैंट खोलने के लिए स्पष्ट निर्धारित संचालन विधि (एस.ओ.पीज़) और दिशा निर्देश बनाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कल से ग़ैर सीमित जोनों में शराब, हजामत, ब्युूटी पार्लर, सपाय आदि की दुकानें खोलने का ऐलान किया है।
उन्होंने स्वास्थ्य व परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह 1जून से 30 जून तक के लॉकडाउन के समय के लिए ग़ैर सीमित जोनों में गतिविधियों और आने -जाने की इजाज़त देने के लिए विस्तार में निर्धारित संचालन विधि लेकर आऐं।
सीमित जोनों में सिफऱ् ज़रूरी सेवाओं की ही आज्ञा दी जाये। घेरे पर सख्ती के साथ कंट्रोल किया जाये। ऐसे जोनों की शिनाख़्त जि़ला अथॉरिटी की तरफ से भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते ही की जायेगी। जि़ला अथॉरिटी की तरफ से सीमित ज़ोनों से बाहर बफर जोनों की शिनाख़्त की जायेगी जहाँ अगर बन्दिशों की ज़रूरत पड़ी तो लगाई जा सकेंगी।
सभी ग़ैर ज़रूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आने -जाने की पाबंदियां रात 9 बजे से प्रात:काल 5 बजे के बीच पहले की तरह जारी रहेंगी। केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार जि़ला प्रशासन को सी.आर.पी.सी. की धारा 144 के अंतर्गत पाबंदी के हुक्म जारी करने और इनकी सख्ती के साथ पालना के आदेश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री की हिदायतों के मुताबिक एक जून से मैन बाज़ार में दुकानें प्रात:काल 7 बजे से शाम 7बजे तक खुला करेंगी और शराब के ठेके प्रात:काल 8बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे। मैन बाज़ारों, मार्केट कम्पलैकसों और रेहड़ी मार्केटों में भीड़ भाड़ को रोकने के लिए समय तय करने के लिए डिप्टी कमीशनरों को अपने अधिकार बरतने के लिए अधिकारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की जा रही निर्धारित संचालन विधि की पालना की शर्त पर हजामत की दुकानें, बाल काटने वाले सैलून, ब्युूटी पार्लर और सपाय कल से खोलने की इजाज़त है।
हालाँकि, मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी एस.ओ.पीज़. को यकीनी बनाने के साथ-साथ मास्क पहनने और सामाजिक दूरी समेत स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों की सख्ती के साथ पालना करनी होगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुये कहा कि चाहे कि शहरों और जिलों के दरमियान आने -जाने पर कोई बन्दिश नहीं परन्तु अनावश्यक सफऱ से गुरेज़ किया जाये। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को इस सम्बन्ध में अलग तौर पर एस.ओ.पी. जारी करने के लिए कहा।
मुख्यमंत्री के हुक्मों पर रविवार की शाम जारी किये ताज़ा दिशा -निर्देशों मुताबिक ग़ैर -ज़रूरी वस्तुओं समेत सभी उत्पादों के लिए पंजाब में अब ई-कॉमर्स की इजाज़त है। स्वास्थ्य विभाग के एस.ओ.पीज़ के अनुसार खेल कंपलैक्स और स्टेडियम भी दर्शकों से बिना बिना खोले जा सकते हैं।
जहाँ तक बसों के अंतरराज्ज़ीय यातायात का सवाल है, परिवहन विभाग की तरफ से जारी किये जा रहे एस.ओ.पीज़ के मुताबिक दूसरे राज्यों की सहमति के साथ बसें चलाने की आज्ञा होगी। परिवहन विभाग की तरफ से बसों की अंतरराज्यीय यातायात के लिए एस.ओ.पी. जारी किया जायेगा। इसी तरह ज़रूरी वस्तुओं की अंतरराज्यीय यातायात पर बन्दिश नहीं होगी।
टैक्सियों, कैब, स्टेज कैरियर, टैम्पो ट्रैवल और कारों जैसे यात्री वाहनों की अंतरराज्यीय और राज्य में चलाने पर कोई बन्दिश नहीं है परन्तु ‘कौवा ’ एप से ख़ुद ही ई-पास बना कर डाउनलोड करना होगा। पंजाब के परिवहन विभाग की तरफ से जारी एस.ओ.पी. की पालना की शर्त पर साइकिल, रिक्शा और आटो -रिक्शे चलाने की इजाज़त होगी।
इसी तरह रेल गाड़ीयों की अंतरराज्यीय यातायात और घरेलू उड़ानों के लिए अंदरूनी मुसाफिऱों को स्वास्थ्य विभाग के एस.ओ.पीज़. की पालना करनी होगी और ‘कौवा ’ एप डाउनलोड करने और ख़ुद ही ‘ई -पास ’ बनाने या फिर रेलवे स्टेशन पर अपनी जानकारी देनी होगी। मुसाफिऱों को 14 दिनों के लिए घरेलू एकांतवास में रखा जायेगा।
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सारी किस्म के उद्योग, निर्माण की गतिविधियों के साथ साथ कृषि, बाग़बानी, पशु पालन और पशुओं के इलाज के लिए सेवाओं के बिना किसी बंदिश के चलाने की मंजूरी नहीं होगी। इसके अलावा उद्योगों और अन्य स्थापतियों के फिर काम शुरू करने के लिए किसी अलग मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी।
जहाँ तक दफ्तरों का सम्बन्ध है, केंद्र सरकार और निजी दफ़्तर मुलाजिमों के अपेक्षित सामथ्र्य के साथ खुलेंगे और यदि ज़रूरत हो तो छोटी टीम के साथ काम चलाने के लिए समय को उस अनुसार निश्चित किया जायेगा। पंजाब सरकार के दफ्तरों में दफ़्तर के प्रमुख की तरफ से उपलब्ध जगह के अनुसार सामाजिक दूरी को यकीनी बनाया जायेगा। यदि जगह ज़रूरत के अनुसार उपलब्ध न हो तो मुलाजिमों रोटेशन अनुसार दफ़्तर में उपस्थित होंगे। जि़ला अधिकारी भीड़ और ज़्यादा सभा से बचाव रखने के लिए दफ़्तरी समय में कटौती किये बिना मुलाजिमों के लिए हिस्सा समय लागू करेंगे। सभी मुलाज़ीम चाहे सरकारी दफ्तरों में हों या प्रवाईवेट दफ्तरों या अन्य काम के स्थानों से सम्बन्धित तय समय (प्रात:काल 5 बजे से रात 9 बजे तक) के दौरान बिना किसी के पास आ जा सकेंगे। अंत्र -राज़ी और जिलों दरमियान सफऱ के लिए ई -पास ज़रूरी होगा।
केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिन गतिविधियों पर इस दौर के दौरान 1 जून से 30 जून तक पाबंदी होगी उनमें सिनेमा हॉल, जि़मनेजिय़म, स्विंमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडीटोरियम, अंसैबली हॉल और ऐसी अन्य स्थान शामिल हैं।
सामाजिक /राजनैतिक /खेल /मनोरंजन /अकादमिक /सांस्कृतिक /धार्मिक समागमों और अन्य जलसा करने की आज्ञा नहीं है। इसके इलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, शराब पीने, पान, तम्बाकू आदि की पूर्ण पाबंदी होगी चाहे इनकी बिक्री पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
Edited by :Choudhary
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