शाहपुर कंडी पुलिस ने धोखाधड़ी करने सबंधी चार लोगों पर मामला दर्ज
जुगियाल / पठानकोट (क्रिश कुमार / के.के हैप्पी ) : शाहपुर कंडी पुलिस ने शाहपुर कंडी के समीप पड़ते गांव भराल खरासा निवासी जगदीश कुमार पूत्र महिंदर सिंह की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120-बी, 67 के तहत मामला दर्ज किया है। जिस की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी सुहेल चंद ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव भराल खरासा के जगदीश कुमार ने पुलिस को लिखित शिकायत की थी कि उससे एक कंपनी ने अपनी डीलर शिप दिलाने का झासा देकर कुल 5 लाख 56 हजार का धोखा दिया है और अब वो कंपनी उसके पैसे वापिस नही दे रही।
जिस की जानकारी देते हुये जगदीश कुमार ने अपनी शिकायत मे बताया कि जुलाई 2019 को एक समाचार पत्र के जरीये विज्ञापन आया था कि सीया कंपनी प्राईवेट लिमिटिड मे होटल की डीलर शिप लेने के लिये दीये गये फोन नंबर पर संपर्क करे। जिस पर जगदीश कुमार ने उस नंबर पर डीलर शिप लेने के लिये संपर्क किया तो उसे 3 लाख 50 हजार पे टी एम ने जरीये जमा करवाने और डीलर शिप के ड्रा मे शामिल होने को कहा गया। जब जगदीश कुमार ने यह राशी पे टी एम के जरीये जमा करवा दी तो कुछ दिन के बाद कंपनी का फोन आया कि उनका ड्रा नही निकला है और उनको 71 हजार की राशि और भेजनी पड़ेगी जिस से उनका नाम अगले ड्रा मे डाल दिया जाएगा।
इसके बाद फिर भी उनका नाम नहीं आया और जग जगदीश कुमार ने कंपनी से अपने पैसे वापिस मांगे और डीलर शिप लेने से इंकार किया तो कंपनी ने कहा कि अगर उनको अपना पैसा वापिस लेना है तो उनको 45 हजार की राशी और कंपनी के खाते मे जमा करवानी होगी। उनकी बात मान कर जगदीश कुमार ने कंपनी के खाते मे पे टी एम के जरिए और राशि भी जमा करवाई और कंपनी द्वारा बताए अमृतसर कंपनी के कार्यलय मे गये तो वहां पर कोई भी कंपनी का कार्यलय नहीं पा कर जगदीश कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उस के बाद कंपनी के दो तीन नंबरों पर जब संपर्क साधने की कोशिश की गई तो वह फोन ही नही उठाए गये जिस पर जगदीश कुमार को अपने हुई ठगी का एहसास हुआ और उसने थाना शाहपुर कंडी मे लिखित शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत पर कारवाई करते हुये पे टी एम के लेनदेन और कंपनी के दिए गये नंबर की जांच करने के बाद अर्जुन कुमार पूत्र सवरण सिंह निवासी हरिपूर पटियाला,नरेंद्र कुमार निवासी समाणा,बिक्रमजीत सिंह पूत्र कर्म सिंह निवासी फतेहगढ़ साहिब,करन कुमार शाह निवासी चंडीगढ़, के खिलाफ धारा 420, 406, 467,468, 471,120-बी, 67 के तहत मामला दर्ज कर अगली कारवाई शुरू कर दी है।
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