पंजाब राज्य की वोटर सूची में किसी भी तरह के संशोधन के नाम पर धोखेबाज़ी से बचें वोटर : सी.ई.ओ पंजाब

चंडीगढ़,11 जून : पंजाब राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. एस. करुणा राजू ने आज यहाँ कहा कि वोटर, वोटर बनने और अन्य वोटर सूची में किसी भी तरह का संशोधन करवाने के नाम पर किसी भी तरह की धोखेबाज़ी से बचें, यदि किसी ने वोटर सूची में किसी भी तरह का संशोधन करना हो या करवाना हो, तो उस सम्बन्धी जानकारी सी.ई.ओ.पंजाब की वैबसाईट htt://ceopunjab.nic.in/  से हासिल कर सकता है।

डॉ. राजू ने बताया कि उनके ध्यान में आया है कि भारत के कुछ राज्यों में कुछ व्यक्तियों ने नकली वैबसाईट तैयार करके वोटर सूची में संशोधन करने के नाम पर वोटरों के साथ धोखेबाज़ी करने के मामले सामने आए हैं और नाम में संशोधन करने के 500 रुपए लिए जा रहे हैं। इस मामले को ध्यान में रखते हुए पंजाब राज्य के वोटरों से अपील की कि यदि किसी योग्य वोटर ने वोटर सूची में किसी भी तरह का संशोधन या वोटर सूचियों से सम्बन्धित अन्य सेवाएं लेनी हैं, तो सरकार द्वारा स्थापित कॉमन सर्विस सैंटर के द्वारा ले सकता है। इन सेवाओं के लिए दरें 1 रुपए से लेकर 30 रुपए तक तय की गई हैं, जिस पर 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक जी.एस.टी. लागू है।

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कॉमन सर्विस सैंटर के द्वारा सेवा लेनी हो तो वह हरेक सेवा के लिए निर्धारित दरों का विवरण मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब की वैबसाईट पर उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बी.एल.ओ. के द्वारा सेवाएं लेने पर किसी भी तरह की कोई फीस नहीं लगती। आम नागरिक भारतीय चुनाव आयोग के पोर्टल http//:NVSP.In पर जाकर नई वोट बनाने या पहले बनी वोट में किसी तरह का संशोधन करवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर कर यह सेवा मुफ़्त प्राप्त कर सकता है।

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