LATEST :जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से शनिवार, रविवार व गजटिड छुट्टी वाले दिनों के लिए पाबंदियों के आदेश जारी

जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से शनिवार, रविवार व गजटिड छुट्टी वाले दिनों के लिए पाबंदियों के आदेश जारी

– सभी गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें रविवार को बंद रहेंगी, शनिवार को 5 बजे बंद होंगी

– विवाह समागमों के लिए 50 व्यक्तियों को ई-पास के साथ आज्ञा दी जाएगी

होशियारपुर, 12 जून:
जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात ने राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन 5.0/ अनलॉक 1.0 संबंधी जारी निर्देशों के मुताबिक सप्ताह के शनिवार, रविवार व गजटिड छुट्टी वाले दिनों को पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में उन्होंने बताया कि सभी दुकानें चाहे अकेली हों या शॉपिंग मॉल रविवार को बंद रहेंगी जबकि शनिवार या गजटिड छुट्टी वाले दिन यह दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।
जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि शनिवार, रविवार व गजटिड छुट्टी वाले दिन अंतर-जिला यातायात पर पाबंदी होगी और सिर्फ ई-पास धारकों को आने-जाने की आज्ञा होगी। उन्होंने कहा कि यह ई-पास सिर्फ जरुरी कार्यों के लिए जारी किया जाएगा जबकि मैडिकल इमरजेंसी के लिए पास की जरुरत नहीं है। इसके अलावा विवाह समागमों के लिए ई-पास आवश्यक होगा और यह 50 विशेष व्यक्तियों को ही जारी होगा। उन्होंने बताया कि कफ्र्यू पास कोवा एप या https://epasscovid19.pais.net.in/पर जाकर बनाया जा सकता है। 
जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि जरुरी वस्तुओं व सेवाओं से संबंधित दुकानें सप्ताह के सभी दिन सांय 7 बजे तक खुली रहेंगी जबकि रेस्टोरेंट (सिर्फ घर ले जाने/ होम डिलिवरी के लिए) और शराब की दुकानें सभी दिन सांय 8 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा शनिवार व अन्य गजटिड छुट्टी वाले दिन अन्य दुकानें व शापिंग माल्स सांय 5 बजे तक खोले जा सकते हैं जबकि सोमवार से शुक्रवार तक दुकानों को खोलने के लिए 1 जून को जारी किए आदेश लागू रहेंगे।
श्रीमती अपनीत रियात ने यह भी हिदायत की कि उक्त छूट के दौरान सामाजिक दूरी बरकरार रखने के अलावा मास्क व सैनेटाइजर का प्रयोग यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इन आदेशों व हिदायतों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धाराओं 51 से 60  व भारतीय दंडावली की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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