– योज्य व्यक्ति पहल के आधार पर संबंधित फार्म भर कर जमा करवाएं
होशियारपुर (ADESH PARMINDER SINGH)
डिप्टी कमिश्रर- कम-जिला चुनाव अधिकारी श्रीमती ईशा कालिया ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित अनुसार योज्यता तिथि 1-1-2019 के आधार पर छपी ड्राफ्ट वोटर सूचि पर दावे व एतराज प्राप्त किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह दावे व एतराज 31 अक्टूबर तक प्राप्त किए जाएंगे। इस लिए जिन व्यक्ति यों की आयु 1 जनवरी 2019 को 18 या इससे अधिक की हो गई है, वे अपना नाम वोटर सूचि में शामिल करवाने के लिए फार्म नंबर 6 भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वोटर सूचि में शामिल नाम पर एतराज करने या वोट कटवाने के लिए फार्म नंबर 7 भरा जा सकता है।
श्रीमती ईशा कालिया ने बताया कि वोटर सूचि में पहले दर्ज किसी प्रविष्टि में किसी किस्म का संशोधन के लिए फार्म नंबर 8 व रिहायश बदलने की सूरत में फार्म नंबर 8 ए भर कर संबंधित बूथ लैवल अधिकारी, सहायक चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी या चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति ने अपना फार्म नहीं जमा करवाया है तो वह 31 अक्टूबर तक जमा करवा सकता है।
डिप्टी कमिश्रर ने कहा कि मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब की वेबसाइट www.ceopunjab.nic.in पर देखा जा सकता है कि उसका नाम वोटर सूचि में दर्ज है या नहीं। उन्होंने बताया कि वोट बनवाने, कटवाने, संशोधन करवाने आदि के लिए www.nvsp.in पर आन लाइन फार्म भी 31 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उक्त समय के दौरान प्राप्त हुए दावे व एतराजों का निपटारा संबंधित चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारियों की ओर से करने के बाद वोटर सूचियों की अंतिम प्रकाशना 4 जनवरी 2019 को की जाएगी। उन्होंने समूह राजनीतिक पार्टियों को वोटर सूचियों का संशोधन के प्रोग्राम संबंधी अधिक से अधिक जागरु कता फैलाने की अपील भी की। इसके अलावा उन्होंने विद्यार्थियों को भी पहल के आधार पर वोट बनवाने के लिए कहा।
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