– जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
– सार्वजनिक भीड़ करने पर निर्धारित रोक का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध होगी एफ.आई.आर.
– जिले में 5 व्यक्तियों से अधिक सार्वजनिक एकत्रीकरण पर मुकम्मल रोक
होशियारपुर, 14 जुलाई (आदेश ):
जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात ने फौजदारी आचार संहिता की धारा 144 के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए पंजाब सरकार के आदेशों के मुताबिक जिले में 5 व्यक्तियों से अधिक के सार्वजनिक एकत्रीकरण पर मुकम्मल रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि विवाह व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में 50 के स्थान पर 30 व्यक्तियों व अंतिम संस्कार में एकत्रीकरण 20 व्यक्तियों तक सीमित रहेगा।
आदेश जारी करते हुए जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि पुलिस व सिविल प्रशासन की संयुक्त टीमें सामाजिक एकत्रीकरण के साथ-साथ विवाहों व सामाजिक समागमों पर रोकों की सख्ती से पालन करवाएगी।
सार्वजनिक जलसा करने पर लगाई रोकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जलसा करने पर लगाई रोकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैरिज पैलेसों /होटलों के प्रबंधकों को उल्लंघन करने पर जि़म्मेदार ठहराया जाएगा और नियमों का उल्लंघन होने की सूरत में लाइसेंस की मुअत्तली का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैरिज पैलेसों /होटलों /अन्य व्यापारिक स्थानों के प्रबंधकों को यह प्रमाणित करना होगा कि अंदरुनी स्थानों से हवा की निकासी के लिए उचित बंदोबस्त किए गए हैं।
एसोसिएशनों के मांग पत्रों की व्यवहारिक पेशकारी नहीं होगी, चाय परोसने आदि से गुरेज़ किया जाए -जिला मैजिस्ट्रेट श्रीमती अपनीत रियात
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि कार्यालयों में सार्वजनिक कामकाज को जरुरत आधारित और आपात मसलों को निपटाने तक सीमित किया जाए। उन्होंने कहा कि काम वाले स्थानों /कार्यालयों/तंग स्थानों में मास्क पहनना अनिवार्य है। उन्होंने एयर कंडीशनिंग और हवादारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के लिए संशोधित प्रबंधन व सीमित रणनीति के मुताबिक एसोसिएशनों के मांग पत्रों की व्यवहारिक पेशकारी नहीं होगी, चाय परोसने आदि से गुरेज़ किया जाए व काम वाले स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों की बैठक करना भी वर्जित है। उन्होंने कहा कि यह आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेंगे।
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