सरकारी हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई: डिप्टी कमिश्नर
– जिले में सिविल व पुलिस अधिकारियों की ओर से संयुक्त तौर पर चलाया गया चैकिंग अभियान
– नियमों का उल्लंघन करने वालों के काट डाले 127 चालान, वसूला गया 56 हजार रुपए जुर्माना
होशियारपुर, 17 जुलाई (आदेश ):
पंजाब सरकार की ओर से जारी कोविड-19 संबंधी हिदायतों का पालन करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात के निर्देशों पर सिविल व पुलिस अधिकारियों की ओर से संयुक्त तौर पर चैकिंग कर उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। इस संबंधी डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए सरकार की ओर से समय-समय पर हिदायतें जारी की जाती है और इन हिदायतों का पालन करना बहुत जरुरी है।
उन्होंने कहा कि जिले में हर सब-डिविजन पर एस.डी.एम व डी.एस.पी के नेतृत्व में टीमें इलाके का दौरा कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान कर रही है।
सिविल व पुलिस अधिकारियों ने पैलेस, बैंक, रेस्टोरेंट, फूड कार्नरस की चैकिंग
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इस संबंध में संयुक्त तौर पर सिविल व पुलिस अधिकारियों ने पैलेस, बैंक, रेस्टोरेंट, फूड कार्नरस की चैकिंग कर मिशन फतेह के अंतर्गत जहां उन्हें सरकार की ओर से जारी हिदायतों का पालन करने के निर्देश दिए गए वहीं मास्क न पहनने वालों के चालान भी काटे गए। उन्होंने बताया कि वीरवार को जिले में नियमों का उल्लंघन करने वालों के 127 लोगों के चालान काटे गए व 56 हजार रुपए के चालान काटे गए हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सावधानियां अपनाना बहुत जरुरी है। उन्होंने कहा कि जिले में धारा 144 के अंतर्गत जहां 5 व्यक्तियों से अधिक के सार्वजनिक एकत्रीकरण पर मुकम्मल रोक है वहीं विवाह व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में 50 के स्थान पर 30 व्यक्तियों व अंतिम संस्कार में एकत्रीकरण 20 व्यक्तियों तक सीमित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी।
मैरिज पैलेसों /होटलों /अन्य व्यापारिक स्थानों के प्रबंधकों को निर्देस
श्रीमती अपनीत रियात ने कहा कि मैरिज पैलेसों /होटलों के प्रबंधक नियमों का पालन यकीनी बनाए नहीं तो उल्लंघन करने पर उनको जि़म्मेदार ठहराते हुए उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैरिज पैलेसों /होटलों /अन्य व्यापारिक स्थानों के प्रबंधकों को निर्देस दिए कि वे यह यकीनी बनाएं कि उनके यहां अंदरुनी स्थानों से हवा की निकासी के लिए उचित बंदोबस्त किए गए हों। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से कोविड-19 संबंधी जारी हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्ती से पेश आने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि धारा 144 लागू होने के कारण इस संबंधी किसी तरह की ढील की इजाजत नहीं दी जाएगी।
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