अपराध शाखा द्वारा मूसेवाला पर संजू गीत के लिए नया मुकद्मा दर्ज
पंजाब पुलिस द्वारा मूसेवाला को मिली अग्रिम जमानत रद्द करवाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जाने की तैयारी
चंडीगढ़, 20 जुलाईः
पंजाब पुलिस ने विवादों में घिरे गायक सिद्धू मूसेवाला को हथियार कानून केस में मिली अग्रिम जमानत रद्द करवाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जाने के लिए तैयारी कर ली है। इसी दौरान मूसेवाला के विरुद्ध अपराध शाखा ने उसके नये गीत ‘संजू’ के द्वारा हिंसा और बंदूक संस्कृति को उत्साहित करने के दोष अधीन एक और मुकद्मा दर्ज किया है। जिक्रयोग्य है यह गीत कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर रिलीज हुआ था।
इस मामले की और ज्यादा जानकारी देते हुए पंजाब के एडीजीपी और डायरैक्टर पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टीगेशन श्री अर्पित शुकला ने बताया कि पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर गायक के विरुद्ध मोहाली में मामला दर्ज किया गया है। गायक का गीत ‘संजू’ विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर चल रहा है और हथियारों के प्रयोग को उत्साहित करता है जिसमें अलग-अलग एफआईआर दर्ज होने को बढ़ाई बताया गया है, जिनमें से एक मामला हथियार कानून अधीन दर्ज किया गया है। एडीजीपी ने कहा कि पुलिस जल्द ही हाईकोर्ट द्वारा मूसेवाला को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर करेगी।
श्री शुकला ने कहा कि यह प्रमाणित हो गया है कि नया वीडियो-गीत, ‘संजू’ मूसेवाला के अधिकारिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। इस गीत में मूसेवाला ने उसके खिलाफ हथियार कानून के अंतर्गत दर्ज किये केस का हवाला दिया है और वीडियो की शुरूआत उससे सम्बन्धित एक न्यूज-क्लिप से होती है जिसके लिए पुलिस ने ए.के. 47 राईफल के अनाधिकृत प्रयोग के लिए उसके विरुद्ध केस दर्ज किया था।
इस वीडियो में मूसेवाला की न्यूज क्लिप को बाद में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को ऐसे जुर्मों के लिए दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने की खबरों के साथ मिला दिया गया। श्री शुकला ने कहा कि गीत के बोल और वीडियो गैर-कानूनी हथियारों को रखने और प्रयोग करने को उत्साहित करते हैं और एक व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज होने को गौरव की बात बताते हैं।
श्री शुकला ने गाने के बोल ‘गबरू दे नाल संताली (47) जुड़ गई, घट्टो घट्ट सजा पाँज साल वट्ट दे’, गबारू उत्ते केस जेहड़ा संजय दत्त ते, अवा तवा बोलदे वकील सोहनिये, सारी दुनिया दा ओह जज सुनिदा, जित्थे साडी चलदी अपील सोहनिये…, न सिर्फ गैरकानूनी हथियारों के प्रयोग को उत्साहित करते हैं बल्कि न्यायपालिका, पुलिस और वकीलों को भी नीचा दिखाते हैं।
श्री शुकला ने कहा कि इसी तरह के अपराध के लिए मूसेवाला पर पहले भी इसी साल 1 फरवरी को मानसा पुलिस ने मुकद्मा दर्ज किया था। कर्फ्यू के दौरान ए.के. 47 राईफल चलाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने पर 4 मई को बरनाला पुलिस द्वारा आपदा प्रबंधन और हथियार ऐक्ट अधीन अलग-अलग अपराधों के लिए मुकद्मा दर्ज किया गया। श्री शुकला ने कहा कि उसके द्वारा हाल ही में गाया गीत स्पष्ट तौर पर न सिर्फ पुलिस और न्यायपालिका का मजाक उड़ाता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि गायक कभी नहीं सुधर सकता और वह बार-बार इस तरह के अपराध करता रहेगा।
एडीजीपी ने आगे कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पहले ही पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस डायरैक्टर जनरल को निर्देश दिए थे कि यह यकीनी बनाया जाये कि लाईव शोज़ के दौरान शराब, नशा और हिंसा को उत्साहित करने वाला कोई भी गीत स्टेज पर न गाया जाए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने पंजाबी गीतों में हिंसा और बंदूक की संस्कृति के प्रसार पर गहरी चिंता जाहिर की है और राज्य पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे गायकों के प्रति कोई ढील या रियायत न बरती जाये, जो निर्दाेश नौजवानों को हिंसा और गुंडागर्दी के रास्ते पर चलने के लिए उत्साहित करते हैं।
श्री शुकला ने कहा कि ऐसा लगता है कि वह हाल ही में गाए अपने नये गीत को अपने लिए एक सम्मान के तौर पर ले रहा है। मूसेवाला इस गीत में ए.के. 47 राईफलें और अन्य हथियारों के प्रयोग की बढ़ाई करके जान-बूझकर सरहदी राज्य के नौजवानों को भड़काना और गुमराह करना चाहता है, जिसने 80 और 90 के दशक में आतंकवाद के काले दौर को झेला है।
उन्होंने बताया कि मूसेवाला के खिलाफ पुलिस थाना स्टेट क्राईम पंजाब, फेज़-4, मोहाली में आइपीसी की धारा 188 /294 /504 /120-बी के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
EDITOR
CANADIAN DOABA TIMES
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