LATEST: पंजाब सरकार द्वारा सभी प्राईवेट स्वास्थ्य संस्थाओं को कोविड -19 के रैफर किये मरीज़ों को इलाज मुहैया करवाने के निर्देश

पंजाब सरकार द्वारा सभी प्राईवेट स्वास्थ्य संस्थाओं को कोविड -19 के रैफर किये मरीज़ों को इलाज मुहैया करवाने के निर्देश

चंडीगढ़, 30 जुलाई:
कोविड -19 के मरीज़ों को स्वास्थ्य सेवाएं यकीनी बनाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से सभी प्राईवेट अस्पतालों / नर्सिंग होम / क्लीनिकों को ऐपीडैमिक डिसीज़ एक्ट 1897 (कोविड -19 रैगूलेशन 2020) के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रैफर किये कोविड -19 के मरीज़ों को तीसरे स्तर (एच.डी.यू. और आई.सी.यू.) का इलाज मुहैया करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
 
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि राज्य भर में कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजऱ राज्य सरकार ने यह लोक समर्थकी फ़ैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कोविड -19 के रैफर किये गए मरीज़ों को स्वास्थ्य सेवाएं बिल्लिंग प्रणाली के आधार पर दी जाएंगी। इलाज की लागत का भुगतान सीजीएचएस चंडीगढ़ की दरों के अनुसार किया जायेगा। इसके बाद भारत सरकार के द्वारा इसमें से गई कोई तबदीली बिल्लिंग के उद्देश्य से की जायेगी।
 
स. सिद्धू ने स्पष्ट किया कि दवाओं की कीमत का भुगतान असली कीमत के अनुसार किया जायेगा। मरीज़ को छुट्टी मिलने के उपरांत सिवल सर्जन द्वारा तस्दीक करने के बाद अस्पताल की तरफ से अधिकारित रैफरल, अंतिम बिल, डिस्चार्ज विवरण, दवाओं के बिल पंजाब स्वास्थ्य सिस्टमज़ कोरर्पोशन को भेजे जाएंगे।
यदि सीजीएचएस, चंडीगढ़ की दरों में किसी भी टैस्ट /प्रक्रिया के लिए निर्धारित दरें नहीं हैं तो पीजीआईएमआर चंडीगढ़ /एमज़ नईी दिल्ली की दर (जो भी कम हैं) उस टैस्ट / प्रक्रिया के लिए लागू होंगी। ऐसे मरीज़ों को नकदी रहित आधार पर इलाज मुहैया करवाया जाऐगा। उन्होंने यह भी कहा कि पीपीई किटों के लिए पहले दो मरीज़ों के लिए प्रति मरीज़ प्रति दिन 2000 रुपए और फिर हर नये मरीज़ के लिए प्रति दिन प्रति मरीज़ 1000 रुपए अदा किये जाएंगे।
 
स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि यह दरें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा कोविड -19 के तीसरे स्तर के (एच.डी.यू. और आई.सी.यू.) प्रबंधन के लिए प्राईवेट स्वास्थ्य संस्थाओं में रैफर किये गए कोविड -19 के मरीज़ों पर लागू हैं। बीमा कवर वाले मरीज़ों के लिए, अस्पताल और टीपीए, बीमा कंपनी, कॉर्पोरेट कर्मचारी के बीच निर्धारित कोई भी दरें लागू होंगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल / नर्सिंग होम / क्लीनिक मुश्किल रहित निर्विघ्न सेवाएं प्रदान करेंगे और इन दरों पर सेवाएं प्राप्त करने वाले मरीज़ों को दी जाती क्लीनिकल देखभाल की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा। 
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