स्वास्थ्य मंत्री ने 30 सितम्बर, 2020 तक तबादलों एवं छुट्टी पर लगाई पाबन्दी

स्वास्थ्य मंत्री ने 30 सितम्बर, 2020 तक तबादलों एवं छुट्टी पर लगाई पाबन्दी

चंडीगढ़, 12 अगस्त:
पंजाब में करोनावायरस के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने 30 सितम्बर, 2020 तक विभागीय तबादलों एवं छुट्टी पर मुकम्मल पाबंदी के आदेश जारी किए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।
इस संबंधी जानकारी देते हुए स. बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि यह फ़ैसला कोविड-19 के मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
 
उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि कोरोना के विरुद्ध शुरु की गई मुहिम को और बढिय़ा ढंग से पूरा करने के लिए सभी अधिकारियों / मैडीकल स्टाफ / पैरा मैडीकल स्टाफ का अपने स्टेशनों पर तैनात रहना ज़रूरी हो गया है। इस दौरान किसी अधिकारी / कर्मचारी को किसी भी तरह की छुट्टी भी नहीं दी जाएगी और सिफऱ् मातृत्व अवकाश और अत्यधिक ज़रूरी कारण के लिए चाइल्ड केयर लीव मामलों में ही छुट्टी सम्बन्धी छूट होगी।
 
स. सिद्धू ने बताया कि यह आदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नियमित अधिकारियों / मुलाजि़मों के अलावा विभिन्न विंगों / संस्थाओं में ठेके / आऊटसोर्सिंग के आधार पर काम कर रहे सभी मुलाजि़मों पर लागू होंगे।
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