बड़ी ख़बर: पूर्व डी.जी.पी सैनी ने ज़मानत याचिका में कहा, कैप्टन के एडवाइजर रहे भरत इंद्र सिंह चहल ने अपने बेटे को स्पोर्ट्स कोटे में डी.एस.पी. भर्ती करवाया था लेकिन वह स्पोर्टस कोटे में नहीं था,इसका पर्दाफाश किया था, इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट में हुए करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश भी  विजीलैंस प्रमुख रहते किया था, इसमें कैप्टन अमरेंद्र सिंह व कई अन्य लोग शामिल थे: इस लिए फंसा रहे हैं ! READ MORE: CLICK HERE::

चंडीगढ़ : मुल्तानी की किडनैपिंग व हत्या मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। इस पर आज शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। अपने वकील ए.पी.एस. दियोल के मार्फत दाखिल की गई जमानत याचिका में सैनी ने कहा कि उन्हें जबरन फंसाया जा रहा है जबकि इस मामले में पहले ही सी.बी.आई. जांच हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट उन्हें बेकसूर बता चुका है। 

जमानत याचिका में सैनी ने कहा कि अमृतसर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट में हुए करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश भी  विजीलैंस प्रमुख रहते किया था। इसमें कैप्टन अमरेंद्र सिंह व कई अन्य लोग शामिल थे। उस समय भी  कैप्टन की मदद नहीं की थी। कैप्टन के मीडिया एडवाइजर रहे भरत इंद्र सिंह चहल ने अपने बेटे को स्पोटर््स कोटे में डी.एस.पी. भर्ती करवाया था लेकिन वह स्पोटर््स में नहीं था। इसका पर्दाफाश भी  किया था। याचिका में बताया गया कि सुमेध सैनी ने भरत इंद्र सिंह चहल को भ्रष्टाचार के कई मामलों में गिरफ्तार भी किया था और जेल तक पहुंचाया था, जिसकी वजह से वर्तमान मुख्यमंत्री, चहल व अन्य राजनीतिज्ञ उन्हें निशाना बनाकर बदले की भावना से काम कर रहे हैं। 

Advertisements

सैनी की जमानत याचिका में बताया गया कि मुल्तानी मामला समाप्त हो चुका था, जिसे गुरमीत सिंह पिंकी ने वर्ष 2005 में एक इंटरव्यू देकर जीवित किया। जिस पर जांच हुई और सी.बी.आई. ने उन्हें बेकसूर बताया था। अब जब कैप्टन सरकार सत्ता में है और सुमेध सिंह सैनी रिटायर हो चुके हैं, जिन्हें फंसाने के लिए एक बार फिर गुरमीत सिंह पिंकी को मोहरा बनाया गया और मामले में सह अभियुक्त रहे चार रिटायर इंस्पैक्टरों व डी.एस.पी. पर दबाव बनाकर उनसे मीटिंग्स की गई, जिनकी ऑडियो रिकार्डिंग भी है। 

Advertisements

2 इंस्पैक्टरों पर दबाव बनाकर उनके बयान करवाए गए और उन्हें  गवाह बनकर सैनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है इसलिए सुमेध सैनी को जमानत दी जानी चाहिए। वहीं, पंजाब पुलिस की एस.आई.टी. सैनी की गिरफ्तारी को लेकर कई जगह छापेमारी कर चुकी है। सैनी उन्हें मिली सुरक्षा के बिना ही फरार हैं। याचिका में कहा कि सैनी को जान का खतरा है इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

Related posts

Leave a Reply