LATEST: अनलॉक-4 के अंतर्गत नए आदेश जारी, शनिवार को नहीं लगेगा कफ्यू: अपनीत रियात : READ MORE::

अनलॉक-4 के अंतर्गत नए आदेश जारी, शनिवार को नहीं लगेगा कफ्यू: अपनीत रियात
– दुकाने व माल राज 9 बजे तक खुले रह सकेंगे
– जरुरी वस्तुओं से संबंधित दुकाने, माल पूरा सप्ताह रात 9 बजे तक खोलने की आज्ञा
– अस्पताल, लेबोरेट्री, दवाईयों की दुकाने आदि 24 घंटे खोलने की आज्ञा
होशियारपुर, 09 सितंबर (अदेश परमिंदर सिंह ) :
जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने कोरोना वायरस के मद्देनजर अनलॉक-4 के अंतर्गत हिदायतें जारी करते हुए कहा कि जिले में शनिवार का कफ्र्यू नहीं लगेगा जबकि रविवार को म्यूनिसिपल सीमा में मुकम्मल कफ्र्यू बरकरार रहेगा।
जिला मैजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने सी.आर.पी.सी की धारा 144 के अंतर्गत कोरोना संबंधी चल रही बंदिशों में छूट देते हुए कहा कि यह आदेश 9 सितंबर से 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि अब गैर जरुरी गतिविधियों के लिए रात 9:30 बजे से सुबह 5 बजे तक सप्ताह के सभी दिनों के दौरान मूवमेंट पर पाबंदी रहेगी।

नई हिदायतों के अनुसार अब सभी दुकानें व माल सोमवार से शनिवार तक रात 9 बजे तक खुलने की आज्ञा रहेगी। इसी तरह जरुरी वस्तुओं वाले दुकाने, माल्ज पूरा सप्ताह रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थान, खेल स्टेडियम, सार्वजनिक कांप्लेक्स, रेस्टोरेंट सहित मालों में स्थित होटल व रेस्टोरेंट, होटल व शराब की दुकानें पूरा सप्ताह रात 9 बजे तक खुली रखी जा सकती हैं।
जिले में स्थित स्वास्थ्य संस्थाएं जैसे कि अस्पताल, लेबोरेट्री, डायगोनास्टिक सैंटर व दवाई की दुकानें पूरा सप्ताह 24 घंटे खोली जा सकती हैं। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर सहित तीन व्यक्ति सफर कर सकते हैं जबकि बसों व सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट वाहनों में आधी सीटें ही भरी जा सकती हैं। हर तरह के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, रोष धरनों पर पाबंदी लगाई गई है। सिर्फ विवाह व अंतिम संस्कार के मौके क्रमवार 30 व 20 व्यक्ति एकत्र हो सकते हैं।
आदेशों के अनुसार जरुरी गतिविधियां व सेवाओं के लिए राष्ट्रीय व प्रदेश मार्गों पर लोगों व वाहनों की गतिविधि जारी रखी जा सकेगी जबकि बसों, रेलों या हवाई सफर वाले मुसाफिर इस दौरान अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। स्वास्थ्य, कृषि, डेयरी, मछली पालन, बैंक, ए.टी.एम, शेयर बाजार, बीमा कंपनियां, आन लाइन पढ़ाई, सार्वजनिक सुविधाएं, अलग-अलग शिफ्टों में उद्योगों के लिए सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन उद्योग, निजी व सरकारी कार्यालय व प्रिंट व विजूअल मीडिया इन पाबंदियों से बाहर रखे गए हैं। परीक्षाओं, यूनिवर्सिटिों, बोर्डों, लोक सेवा आयोग व अन्य संस्थाओं के दाखिले, दाखिला टेस्ट से जुड़े लोगों व विद्यार्थियों पर भी यह पाबंदियां लागू नहीं होगी।
महीने के अंत तक सरकारी व निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के उपस्थित रहने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। कार्यालयों में मुलाकात, काम के लिए आने वालों को अपना काम आनलाइन करवाने व पंजाब शिकायत निवारण सिस्टम(पी.जी.आर.एस) के प्रयोग को उत्साहित करने के लिए विभाग प्रमुखों को हिदायत दी गई है।
आदेश के अनुसार हिदायतों का उल्लंघन करने की सूरत में आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 व आई.पी.सी. की दारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

Related posts

Leave a Reply