नई दिल्ली : कोरोनावायरस महामारी के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रही कंपनियों को केंद्र सरकार ने राहत दी है।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने नई बैंकरप्सी पर लगी रोक की अवधि को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब 25 दिसंबर 2020 तक कंपनियों के खिलाफ नई बैंकरप्सी फाइल नहीं की जा सकेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय की ओर से एक ट्वीट में कहा गया है कि इस कदम से कंपनियों को वित्तीय संकट से निपटने में मदद मिलेगी। ट्वीट में कहा गया है कि सरकार ने कारोबारों की रक्षा का वादा किया था। इसी के तहत इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के सेक्शन 7, 9 और 10 पर लगी रोक को बढ़ाया गया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सीतारमण के पास है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह कहा था कि बैंकरप्सी कानून का मकसद कंपनियों को कारोबार में बनाए रखना है, उसे बंद करना नहीं है। कोरोनावायरस के कारण कंपनियों पर बहुत बुरा असर हुआ है। ऐसे में यदि ज्यादा कंपनियों के खिलाफ बैंकरप्सी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, तो उनके लिए खरीदार खोजना मुश्किल हो जाएगा।
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