पंजाब कैबिनेट की तरफ से झुग्गी झौंपडिय़ों वालों के ज़मीनी मालिकाना हकों को हरी झंडी
चंडीगढ़, 14 अक्तूबर:
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व अधीन पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को झुग्गी झौंपड़ी वालों को ज़मीन के मालिकाना हक देने के लिए ‘पंजाब बिल डवैलअरज़ (प्रोप्रायटरी रायटस) एक्ट, 2020 के नियमों को नोटिफिकेशन करने की मंजूरी दे दी जिससे इनको बुनियादी सहूलतें मुहैया करनी यकीनी बनेंगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार स्थानीय निकाय विभाग ने पहले ही पंजाब बिल डवैलअरज़ (प्रोप्रायटरी रायटस), एक्ट 2020 की धारा 17 के उपबंधों को ध्यान में रख कर एक्ट को लागू करने के लिए शहरी स्थानीय इकाई के लिए रूप रेखा तैयार करने के लिए ‘बसेरा-मुख्यमंत्री झुग्गी झोंपड़ी विकास प्रोग्राम’ तैयार किया था। यह प्रोग्राम हरेक के सम्मिलन और सभी शहरों को बराबरता वाले झुग्गी झोंपड़ी मुक्त पंजाब की कल्पना करता है जिसमें हर नागरिक की प्राथमिक नागरिक सेवाओं, सामाजिक सहूलतों और विशेष आश्रय तक पहुँच हो।
शहरी क्षेत्रों के वृद्धि और विकास और प्रवासी जनसंख्या की आमद के नतीजे के तौर पर हाल ही के पिछले दशकों में पंजाब में सरकारी ज़मीनों पर कई अनाधिकृत झुग्गी झौंपडिय़ां बस गई जिससे सरकार के लिए शहर के निवासियों के साथ इन झुग्गी झौंपडिय़ों के निवासियों को प्राथमिक सहूलतें प्रदान करना एक चुनौती बना हुआ है। शहरों के टिकाऊ विकास के लिए राज्य के शहरी क्षेत्रों की झुग्गी झौंपडिय़ों का प्रबंधन एक बड़ी चिंता का विषय है जो कोई इन नियमों के बनने से कुछ हद तक हल हो जाएंगी।
EDITOR
CANADIAN DOABA TIMES
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