बड़ी खबर: राईट टू बिजनेस एक्ट के अंतर्गत नए उद्योगों के लिए 3 से 15 दिनों में मिलेगी सैद्धांतिक मंज़ूरी: डिप्टी कमिश्नर

इस एक्ट के अंतर्गत नई औद्योगिक ईकाईयों की स्थापना के लिए
http://pbindustries.gov.in  वेब पोर्टल के द्वारा भी अप्लाई किया जा सकता है और जि़ला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से नई ईकाईयों को दो हफ़्तों के अंदर-अंदर सैद्धांतिक मंज़ूरी दी जाती है। उन्होंने बताया कि सैद्धांतिक मंज़ूरी प्राप्त होने के बाद साढ़े तीन साल के अंदर-अंदर ईकाईयों को सम्बन्धित विभागों से रैगुलेटरी क्लीयरेंस लेनी लाजि़मी होगी।

राईट टू बिजनेस एक्ट के अंतर्गत नए उद्योगों के लिए 3 से 15 दिनों में मिलेगी सैद्धांतिक मंज़ूरी: डिप्टी कमिश्नर
औद्योगिक इकाईयों को एन.ओ.सी. के लिए अलग-अलग दफ़्तरों में नहीं जाना पड़ेगा
नई औद्योगिक ईकाईयों की स्थापना के लिए  http://pbindustries.gov.in  वेब पोर्टल पर भी किया जा सकता है अपलाई

होशियारपुर, 17 दिसंबर (आदेश ):
पंजाब सरकार के राइट टू बिजनेस एक्ट के अंतर्गत नये लगने वाली इंडस्ट्रियल ईकाईयों को 3 से 15 दिनों के अंदर-अंदर अपेक्षित मंज़ूरी दी जायेगी और औद्योगिक इकाईयों को एन.ओ.सी. लेने के लिए अलग-अलग विभागों के पास पहुँच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
यह विचार डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने जि़ला प्रशासकी कंपलैक्स में पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट से सम्बन्धित मीटिंग करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि इस एक्ट के अंतर्गत नई औद्योगिक ईकाईयों की स्थापना के लिए
http://pbindustries.gov.in  वेब पोर्टल के द्वारा भी अप्लाई किया जा सकता है और जि़ला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से नई ईकाईयों को दो हफ़्तों के अंदर-अंदर सैद्धांतिक मंज़ूरी दी जाती है। उन्होंने बताया कि सैद्धांतिक मंज़ूरी प्राप्त होने के बाद साढ़े तीन साल के अंदर-अंदर ईकाईयों को सम्बन्धित विभागों से रैगुलेटरी क्लीयरेंस लेनी लाजि़मी होगी।


डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि सैद्धांतिक मंज़ूरी के बाद अलग-अलग विभागों जिनमें वन विभाग, पी.डब्ल्यू.डी., पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, जि़ला विकास व पंचायत विभाग, जि़ला फायर अधिकारी आदि से अपेक्षित क्लीयरेंस करवाई जाती है जिससे नये उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगपतियों को अलग-अलग दफ़्तरों तक पहुंच न करनी पड़े। इस मौके जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से नये उद्योगों की स्थापति के लिए आए केसों पर भी विचार किया गया जिसके डिप्टी कमिश्नर ने सम्बन्धित विभागों को यह केस निर्धारित समय में क्लीयर करने के निर्देश दिए गए।
इस मौके पर अन्यों के अलावा जनरल मैनेजर उद्योग केंद्र अमरजीत सिंह, जि़ला राजस्व अधिकारी अमनपाल सिंह, नायब तहसीलदार गुरप्रीत सिंह आदि मौजूद थे।

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