नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों व केंद्रीय शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को उन सभी अधिकारियों का तबादला करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने अपने गृह जिलों में तैनाती के तीन साल पूरे कर लिए हैं या वहां सेवा में हैं। आयोग ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई भी जिला निर्वाचन अधिकारी, चुनाव अधिकारी, सहायक चुनाव अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के किसी भी अधिकारी को उस जिले या विधानसभा क्षेत्र में वापस तैनात नहीं किया जाए, जिन्होंने 31 मई, 2017 से पहले किसी भी चुनाव के दौरान वहां सेवा की हो।
ईसी ने कहा कि यह आदेश नगर प्रशासन (डीएम, एसडीएम, तहसीलदार) में सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस विभाग के पुलिस महानिरीक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के लिए लागू होगा। चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों को एक घोषणापत्र देने की भी जरूरत होगी, जिसमें वे यह घोषणा करेंगे कि वह चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के रिश्तेदार नहीं हैं और न ही उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है।
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