Deep Sidhu को Delhi की तीस हजारी कोर्ट से ऐसे मिली जमानत

नई दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 26 जनवरी को लालकिले पर हुई हिंसा मामले में मुख्य आरोपी पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को आज को जमानत दे दी है। 26 जनवरी के दिन दीप सिद्धू पर भीड़ को उकसाने का आरोप है।

दिल्ली पुलिस ने सिद्धू को 9 फरवरी को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया था। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में दर्ज एफआईआर में दीप सिद्धू और अन्य के नाम शामिल हैं। इन सभी पर हिंसा करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 26 जनवरी को कुछ लोगों ने लाल किले में हुई हिंसा के बाद एक धार्मिक झंडा फहराया था। उनमें से कुछ की पहचान की गई है, जिनमें से दीप सिद्धू मुख्य आरोपी है।

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जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दीप सिद्धू की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक गुप्ता ने अदालत को बताया था कि यह एक मीडिया ट्रायल चल रहा है। दीप सिद्धू गलत समय पर गलत जगह पर थे। उन्होंने यह भी कहा कि एएसजे चारू अग्रवाल द्वारा सह-अभियुक्तों को जमानत देने के साथ ही अन्य आदेश भी दिए गए हैं, जो यह साबित करेगा कि पूरे मामले में सिद्धू की भूमिका कम थी।

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