बड़ी ख़बर : देश भर में सभी वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) के लिए एक समान प्रारूप बनाने के लिए अधिसूचना जारी

नई दिल्ली : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में सभी वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) के लिए एक समान प्रारूप बनाने के लिए अधिसूचना जारी की है और इसके साथ ही पीयूसी डेटाबेस को राष्ट्रीय पंजीयक के साथ जोड़ा जाएगा।

सड़क मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में बदलाव के बाद पीयूसी फार्म पर क्यूआर कोड छपा होगा, और इसमें वाहन, मालिक और उत्सर्जन की स्थिति का विवरण होगा।

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एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत देश भर में जारी किए जाने वाले पीयूसी प्रमाणपत्र के सामान्य प्रारूप के लिए 14 जून, 2021 को अधिसूचना जारी की। बयान के मुताबिक, नए पीयूसी में वाहन मालिक का मोबाइल नंबर, नाम और पता, इंजन नंबर और चेसिस नंबर होगा। इसमें कहा गया है, ‘मालिक का मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है, जिस पर सत्यापन और शुल्क के लिए एक एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा। इससे वाहन की अहम जानकारी की गोपनीयता बनाई रखी जा सकेगी। इसमें अंतिम के चार अंक ही दिखाई देंगे, बाकी नंबर नहीं दिखेंगे। 

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इस अधिसूचना के मुताबिक देश भर में एक समान पीयूसी प्रारूप की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही यदि वाहन उत्सर्जन मानकों पर खरा नहीं उतरा है, तो पहली बार उसे अस्वीकृति की पर्ची दी जाएगी। 

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