बड़ी ख़बर : संस्थानों के स्टाफ, दर्शकों व विद्यार्थियों का 2 सप्ताह पहले कोविड की कम से कम एक डोज लेना अनिवार्य

जिला मजिस्ट्रेट की ओर से शर्तों सहित 20 जुलाई तक जिले के सभी कालेज, कोचिंग सैंटर, उच्च शिक्षा संस्थान, बार, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, स्पा, पुल, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, जिम, माल आदि को खोलने की मंजूरी
–  उक्त संस्थानों के स्टाफ, दर्शकों व विद्यार्थियों का 2 सप्ताह पहले कोविड की कम से कम एक डोज लेना अनिवार्य
– जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल विद्यार्थियों के लिए रहेंगे बंद
होशियारपुर, 10 जुलाई:
जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात की ओर पंजाब सरकार के निर्देशानुसार जिले में 12 से 20 जुलाई तक कुछ पाबंदियों व छूट के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों में जिले में कोई भी कार्यक्रम संबंधी इंडोर 100 व आउटडोर 200 लोगों से ज्यादा के एकत्रीकरण की आज्ञा नहीं होगी व जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल सिर्फ विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में कालेज, कोचिंग सैंटर व उच्च शिक्षा के सभी संस्थान खोलने संबंधी जिला प्रशासन द्वारा इस शर्त पर मंजूरी दी जाएगी कि संबंधित संस्थान की ओर से यह सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि सभी अध्यापक, नान टीचिंग स्टाफ व विद्यार्थियों का 2 सप्ताह पहले कोविड-19 का टीकाकरण(कम से कम एक डोज) हो चुका हो।

अपनीत रियात ने कहा कि जिले के सभी बार, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, स्पा, पुल, कोचिंग सैंटर, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, जिम, माल, अजायब घर, चिडिय़ाघर आदि को खोलने की मंजूरी इस शर्त पर दी जा रही है कि संबंधित संस्थानों के स्टाफ व दर्शकों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी अनिवार्य है व कोविड-19 टीकाकरण(कम से कम एक डोज) लग चुका हो। उन्होंने कहा कि तैराकी,खेल व जिम सुविधा के सभी उपभोक्ता 18 वर्ष से अधिक आयु के होने चाहिए, जिनका कोविड-19 का टीकाकरण(कम से कम एक डोज) लगना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि इन हिदायतों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 188 के सैक्शन 51 से 60 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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