जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 27 को जिले में हथियार कैरी करने पर लगाई गई पूर्ण पाबंदी
– किसान संगठनों के भारत बंद आह्वान के चलते जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किए गए अलग-अलग आदेश
– जरुरत पडऩे पर समूह एस.डी.एम्ज बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ले सकेंगे नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारियों की की सेवाएं
– आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाएगी फौजदारी नियमों के अनुसार कार्रवाई
होशियारपुर, 26 सितंबर:
डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने 27 सितंबर को अलग-अलग किसान संगठनों की ओर से भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर फौजदारी संहिता 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 27 सितंबर को जिले की सीमा के अंदर किसी भी तरह के हथियार को साथ में कैरी करने पर पूर्ण पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में उन्होंने एस.एस.पी होशियारपुर को उक्त आदेशों का पूर्ण तौर पर पालन यकीनी बनाने के लिए निर्देश दिए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने इसी दौरान जिले के समूह उप मंडल मजिस्ट्रेटों को जिले में बतौर नोडल अधिकारी तैनात किया है व निर्देश दिए हैं कि जरुरत पडऩे पर वे अपने आधिकारिक क्षेत्र में आते नगर निगम, नगर कौंसिल के कार्यकारी अधिकारियों की सेवाएं बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि एस.एस.पी होशियारपुर जिले में ट्रैफिक कंट्रोल, अमन व कानून की स्थिति बरकरार रखने व प्रदर्शन वाले दिन जिले में आम जनता की ओर से हर तरह के हथियार को साथ रखने व हथियार को साथ ले जाने पर पूर्ण पाबंदी करवाने के जिम्मेदार होंगे। इसी तरह समूह तहसीलदार व नायब तहसीलदार जिले में अपने अधिकार क्षेत्र में बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त रहेंगे। सिविल सर्जन बंद के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना या मैडिकल परेशानी से निपटने के लिए धरने वाले स्थान पर पुलिस अधिकारियों की मांग के अनुसार डाक्टर या पैरा मैडिकल स्टाफ, एंबुलेंस की टीम को तैनात करवाना यकीनी बनाएंगे।
जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने आदेश दिए कि कमिश्नर नगर निगम होशियारपुर प्रदर्शन वाले स्थान पर किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एस.एस.पी से तालमे कर फायर टैंडर की तैनाती करने के जिम्मेदार होंगे। समूह उप मंडल मजिस्ट्रेट अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में उक्त आदेशों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे व बतौर नोडल अधिकारी तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ फौजदारी नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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