HIGH_COURT : पूर्व कैबनेट मंत्री  व भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद को बड़ी राहत

चंडीगढ़ : पूर्व कैबनेट मंत्री  व भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने आज विधान सभा सचिव द्वारा उन्हें अतिरिक्त पेंशन की वसूली के लिए जारी नोटिस पर रोक लगा दी है ।

हाईकोर्ट ने यह आदेश तीक्ष्ण सूद द्वारा पेंशन वसूली के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. विधान सभा सचिव ने पिछले माह उन्हें नोटिस जारी कर कहा था कि उन्हें अधिक पेंशन जारी की गई है, ऐसे में अधिक जारी पेंशन की वसूली की जाएगी. तीक्ष्ण सूद ने भी इस नोटिस का जवाब दिया। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होने पर तीक्ष्ण सूद ने अब हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इन आदेशों को रद्द करने की मांग की है. 

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