पंजाब एवं हरियाणा दोनों प्रदेशों की राजधानी चंडीगढ़ होने से खड़ा हुए सवाल

चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक ऐसा प्रकरण सुनवाई के लिए आया है जिस पर कोर्ट ने चंडीगढ़ के दोनो पारदेशो की राजधनी होने की वैधता पर सवाल खड़ा कर दिया है. हाईकोर्ट ने दोनों प्रदेशों से उनकी राजधानी चंडीगढ़ होने के सबूत पेश करने के लिए कहा है.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने दोनों राज्यों को चंडीगढ़ को साझा राजधानी बताने से जुड़े दस्तावेज अदालत में पेश करने को कहा है.

Advertisements

 

अदालत ने चंडीगढ़ निवासी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को यह निर्देश जारी किया. याचिकाकर्ता फूल सिंह पंजाब और हरियाणा में उच्चतर न्यायिक सेवाओं में भर्ती के लिए इस आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि वे चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं और यह दोनों राज्यों की साझा राजधानी है.

Advertisements

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उन्हें दोनों राज्यों में सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार माना जाता है और वह आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए अयोग्य हैं क्योंकि उनका मूल निवास चंडीगढ़ है.

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

Related posts

Leave a Reply