होशियारपुर (DOABA TIMES)
एसएसपी के हुक्मों के तहत बी.ए.एम.एस. की जाअली डिगरी बेचने के आरोप में थाना माडल टाऊन पुलिस ने चार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार राजेश कुमार पुत्र सुखदेव राज ने अपने दोस्त जंगवीर सिंह संधू के साथ मिल कर इंजरजीत सिंह विरदी के जरिए डा. लखव¨दर सिंह के नाम पर बीएएमएस की डिगरी व स्र्टीफिकेट 80 हजार रूपये लेकर हासिल किए थे। जांच के दौरान यह डिगरी जायली पाई गई और इस संबंधी बाबा फरीद युनिवर्सिटी आफ हेल्थ साईंस फरीदकोट, लक्षमी नारायण आयुरवैदिक कालेज व अस्पताल अमृतसर का जवाब इसके पंना नंबर 55-58 पर दर्ज है।
थाना प्रभारी भरत मसीह के अनुसार इस स्टेज तक की गई पड़ताल के दौरान बाबा फरीद युनिवर्सिटी के किसी अधिकारी व कर्मचारी की शमूलियत साहमने नहीं आी है, परंतु राजेश कुमार जिसने कि यह जायली डिगरी और सर्टीफिकेट तैयार करवाकर, आगे रिन्यू करवाने के लिए रजिसटरार बोर्ड आप आयुरवैदिक और युनानी सिस्टम मैडिसन पंजाब को पेश करने के लिए इस्तेमाल किए और इंदरजीत सिंह विरदी निवासी आदर्श नगर और डा. लखविंदर सिंह भाटिया जिन्होंने राजेश कुमार से स्र्टीफिकेट तैयार करवाकर दिए थे और इनमें विचोलगी करने वाला जंगवीर सिंह पुत्र हंसा सिंह निवासी फैरंड कालोनी पठानकोट ने जानते हुए कि यह दस्तावेज जायली हैं फिर भी इंदरजीत सिंह विरदी, डा. लखविंदर सिंह और जंगवीर सिंह की तरफ से जायली दस्तावेज तैयार करने और राजेश कुमार की तरफ से इनका उपयोग करना, इनके अपराध को दर्शाता है। यह सभी लोग प्राईवेट है और पैसों का लेन-देन भी होशियारपुर में हुआ है।
थाना प्रभारी भरत मसीह के अनुसार बीएएमएस की डिगरी हासिल करने वाले व्यक्ति प्राईवेट होने के चलते डीए लीगल से राय ली गई। इस दैरान डीए लीगल ने अपनी राय दी कि राजेश कुमार, जंगवीर सिंह, इंदरजीत सिंह विरदी, डा. लखविंदर सिंह ने मिलिभगत कर जायली डिगरी तैयार की है।
इस राय से सहमत होते हुए एसएसपी होशियारपुर ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का हुक्म दिया है। जिसके चलते थाना माडल टाऊन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420,465, 467,468,471,120-बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में थाना माडल टाऊन के एएसआई गुलशन कुमार को अगलेरी कार्रवाई करने के हुक्म दिए गए हैं।
फोटो 22 एचएसपी 60 थाना प्रभारी भरत मसीह लधड़।
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