LATEST आटा चक्कियां और कोरियर सेवा को प्रात 8 से शाम 5 बजे तक चलने की मंजूरी

आटा चक्कियां और कोरियर सेवा को प्रात 8 से शाम 5 बजे तक चलने की मंजूरी
–कर्फ्यू दौरान अलग -अलग स्रेणियों के वाहनों को के पास से छूट
— फसली बीज, खाद, कीटनाशकों की होम डिलीवरी की दी आज्ञा
नवांशहर, 28 मार्च (जोशी)
जिला मैजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर विनय बबलानी ने कोविड -19 कर्फ़्यू में लोगों की जरूरी सेवाओं के साथ सम्बन्धित कुछ ओर छूट देते हुए आटा चक्कियां और कोरियर सेवा को प्रात 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलने की मंजूरी दी है।
उन्हों ने इस के साथ ही आटा चक्कियों पर 2 मीटर के फासले को बरकरार रखने, मास्क पहनने और सैनेटाईजर रखना जरूरी करार दिया है। यही शर्ते कोरियर सेवाओं पर भी लागू होंगी। उन्होंने कहा कि कोविड -19 के अंतर्गत निर्धारित प्रोटोकॉल की पालना न किये जाने पर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है।
–कर्फ्यू दौरान अलग -अलग स्रेणियों के वाहनों  के पास से छूट
विनय बबलानी की तरफ से आज जिले में सरकारी सेवाओं और जरूरी वस्तुओं की ढुलाई में लगे वाहनों को भी कर्फ़्यू के पास से छूट देने का ऐलान किया गया है। इन वाहनों में पंजाब और केंद्र सरकार के सभी विभागों की आन ड्यूटी गाडिय़ां, दूध वाली गाडिय़ां /साइकिल /मोटर साइकिल /रेहड़ा, अनाज /गेहूं /चावल /दालें /खाने -पीने के समान की गाडिय़ां /ट्रेनों, सब्जियाँ /फल की गाडिय़ों /रेहडिय़ों /रिक्शा /थ्री व्हीलर, ब्रैड / बेकरी /रस /बिसकुट सप्लाई की गाडिय़ां, एल पी जी गैस की सपई की गाड़ी, पेट्रोल /डीजल की सप्लाई की गाड़ी, पशूओं के चारे /केटल फिड्ड वाली गाडिय़ंा, पोल्ट्री मुर्गों / मुर्गों की फिड्ड /अंडो की ढुलाई की गाडिय़ां शामिल हैं। इन में सरकारी ड्यूटी वाली गाडिय़ों को छोडक़र बाकियों में तीन से ज्यादा व्यक्तियों के बैठने की आज्ञा नहीं होगी। हरेक गाड़ी में सैनेटाईजर और बैठने वाले व्यक्ति के मास्क जरूरी होगा।
–फसली बीज, खाद, कीटनाशकों की होम डिलीवरी की दी आज्ञा
जिले में मक्का, साठ दिन में पकने वाली फसल मूंग की दाल और उड़द की बिजवाई के लिए बीज, खादें और आषाड़ी की गेहूं की फसल को पिल्ली कृषि रोग तथा तेलों के हमले को रोकने के लिए जिमींदारों को कीटनाशकों की जरूरत के मद्देनजर होम डिलीवरी की आज्ञा दी है।
उन्होंने कहा कि इन वस्तुओं की थोक सप्लाई मौके लोडिंग /अन -लोडिंग मौके 10 से ज््यादा मजदूर इकठ्ठा न होने और उन में कम से कम एक मीटर की दूरी बरकरार रखी जाये। इस के इलावा कोविड -19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत मास्क लाजिमी किया गया है।
–३० मार्च से जिले के बैंकों में पब्लिक डिलिंग प्रात 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी
कोविड -19 कर्फ़्यू दौरान लोगों को वित्तीय संस्थांओं के साथ लेन देन में आ रही मुश्किल को देखते जिले के बैंकों में पब्लिक डिलिंग प्रात 8 से दिन के 11 बजे तक करने की मंजूूरी दे दी है। इस के साथ ही बैंकों का स्टाफ प्रात 8 बजे से शाम के 5 बजे तक काम कर सकेगा। यह हुक्म 30 मार्च से लागू होंगे।

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